गोवंश वध मामले में तीन आरोपी गिरफ्तार कर भेजे गए जेल, एक आरोपी फरार

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पद्मेश न्यूज। वारासिवनी। तिरोड़ी थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम गुड़रूघाट में गोवंश वध का एक बेहद संवेदनशील मामला सामने आया था। पुलिस ने त्वरित कार्यवाही करते हुए मामले में लिप्त तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया जहां से न्यायालय ने तीनों को जेल भेज दिया है। वहीं मामले का चौथा आरोपी फि लहाल फ रार बताया जा रहा है जिसकी तलाश जारी है। पुलिस से प्राप्त जानकारी अनुसार घटना की शुरुआत ९ अगस्त की सुबह हुई। ग्राम गुड़रूघाट के वार्ड नंबर १ निवासी दिलीप पिता भाऊलाल बिसेन उम्र ३८ वर्ष को गांव के धर्मेंद्र उपवंशी ने फ ोन पर सूचना दी कि गांव के शिव मंदिर शमशानघाट के पास नाली में एक गाय का कटा हुआ सिर और बोरी में भरा मांस दिख रहा है। सूचना मिलते ही दिलीप बिसेन ग्रामीणों के साथ मौके पर पहुंचे, जहां शिव मंदिर के पास नाली में गाय का कटा हुआ सिर और बोरी के भीतर मांस के टुकड़े बरामद हुए। पूछताछ और ग्रामीणों से मिली जानकारी के अनुसार सुबह करीब ७ बजे गांव के विशाल उके को आरोपी धनेन्द्र मराठे और राजू राहंगडाले ने गाय काटने और उसका मांस घर पर रखने की बात कही थी। सूचना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस थाना तिरोड़ी को सूचित किया गया। तिरोड़ी पुलिस ने अंकित ठाकरे, दीपक देशमुख, विशाल उके व अन्य के साथ आरोपी धनेन्द्र पिता थानसिंह मराठे उम्र ३५ वर्ष निवासी गुड़रूघाट के घर पहुंची। तलाशी लेने पर घर के किचन रूम में जमीन पर चटाई के ऊपर कटा हुआ ताजा मांस, गाय के खुर वाले दो पैर, चमड़ी और धड़ के टुकड़े बरामद हुए। जांच और पूछताछ में यह बात सामने आई कि चारों आरोपियों ने मिलकर गोवंश का वध किया तथा साक्ष्य मिटाने और सनसनी फैलाने के उद्देश्य से सिर और मांस के कुछ हिस्सों को बोरी में भरकर शिव मंदिर के पास नाली में फेंक दिया था। तिरोड़ी पुलिस ने प्रार्थी दिलीप बिसेन की शिकायत पर अपराध क्रमांक ००/२०२६ दर्ज कर आरोपियों के खिलाफ म.प्र. गोवंश वध प्रतिषेध अधिनियम २००४ की धारा ४,५,९ एवं भारतीय न्याय संहिता की धारा ३२५,३,५ के तहत मामला पंजीबद्ध कर धनेन्द्र पिता थानसिंह मराठे उम्र ३५ वर्ष निवासी गुड़रूघाट,राजू पिता हीरालाल राहंगडाले उम्र ३८ वर्ष निवासी टेकाड़ी, अभिषेक पिता धर्मेंद्र मेश्राम उम्र १९ वर्ष निवासी मिरगपुर को गिरफ्तार किया था वहीं रामनाथ मराठे निवासी मिरगपुर फ रार हैं। पुलिस ने गिरफ्तार तीनों आरोपियों में राजू राहंगडाले, धनेन्द्र मराठे एवं अभिषेक मेश्राम को कटंगी न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। न्यायालय ने मामले की गंभीरता को देखते हुए तीनों आरोपियों को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया हैं। पुलिस मामले में चौथे आरोपी रामनाथ मराठे की गिरफ्तारी के लिए दबिश दे रही है।

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