ओझा और उसके सहायक को १० वर्ष का कठोर कारावास

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वारासिवनी(पद्मेश न्यूज)। कटंगी पुलिस थाना अंतर्गत ग्राम पंचायत खजरी में १४ अक्टूबर २०२२ को अंधविश्वास के चक्कर में एक महिला की दर्दनाक मौत हो गई थी। यह मामला वारासिवनी न्यायालय में विचाराधीन था जिसमें श्रीमती कविता इवनाती प्रथम सत्र न्यायाधीश वारासिवनी न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश की अदालत ने झाडफु क के नाम पर हुई महिला गीताबाई बाहेश्वर की पिटाई के दौरान मौत होने के मामले में फैसला दिया हैं। जिसमें ओझा जूनियर दास मात्रे और उसके सहायक टामलाल बाहेश्वर को १०-१० वर्ष का कठोर करवास की सजा एवं १२००-१२०० रूपये के अर्थदंड की सुनाई है।

यह था मामला

प्राप्त जानकारी के अनुसार गीताबाई बाहेश्वर उम्र ४० वर्ष निवासी चिचगांव को नवरात्रा के समय देवी आने एवं रूमने लगी थी। जिससे वह महिला डरती थी जिसके द्वारा घटना की जानकारी विभिन्न लोगों को बताई गई। जिसमें ओझा की जानकारी लगने पर वह १४ अक्टूबर २०२२ की शाम ७ बजे करीब ओझा जूनियरदास मात्रे एवं तामलाल बाहेश्वर को देव आता है वह झाडफ़ूक करते हैं। इसकी जानकारी पर वह उनके पास ग्राम खजरी जूनियरदास के घर ठीक कराने के लिए लेकर गए थे। जहाँ ओझा जूनियरदास मात्रे एवं तामलाल बाहेश्वर ने बोले कि १२ बजे रात्रि के बाद हम भूत उतार देते हैं। जिसके बाद जूनियरदास ने गीताबाई के सिर के बाल पकडक़र घुमाने लगा तथा तामलाल चाकू से गीताबाई के पेट में टोचा लगाने लगा। इसके कारण गीताबाई इधर उधर होकर तड़पने लगी तथा चिल्लाने लगी तो साथियों ने बाल पकडक़र घुमाने एवं चाकू से टोचा लगाने से मना किए। किंतु ओझा जूनियरदास मात्रे एवं तामलाल बाहेश्वर ने यह जानते हुए बाल पकडक़र मारपीट किये एवं चाकू से चोट लगाकर गर्दन मरोड़ देने के कारण गीता बेहोश हो गई। इसके बाद मौके पर तत्काल उसे होश में लाने का प्रयास किया गया परंतु कोई भी प्रतिक्रिया ना होने पर उसे तत्काल कटंगी के स्वास्थ्य केंद्र में लाया गया। जहां पर डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया जिसके शरीर पर चोट के कई निशान होने पर परिजनों के द्वारा पोस्टमार्टम कराया गया। जिसमें पाया कि महिला का ह्रदय फ ट गया था सीने की हड्डी पसलि टूट गई थी गले में रक्त जमा हो गया था। महिला की मौत ओझा जूनियरदास मात्रे एवं तामलाल बाहेश्वर की मारपीट से होना प्रतीत होने पर कटंगी पुलिस के द्वारा १५ अक्टूबर २०२२ को मामले में अपराध क्रमांक ३८८/२०२२ भादवि की धारा ३०४,५०८, ३४ के तहत अपराध पंजीबद्ध कर मामले में विवेचना पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

न्यायालय ने यह सुनाई सजा

कटंगी पुलिस ने प्रकरण की विवेचना पूर्ण करने के बाद अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया जिसके बाद से यह प्रकरण वारासिवनी न्यायालय में विचाराधीन था। जिसमें श्रीमती कविता इवनाती प्रथम सत्र न्यायाधीश वारासिवनी न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश की अदालत ने जूनियरदास मात्रे पिता रामकुमार मात्रे उम्र ३९ वर्ष निवासी ग्राम खजरी थाना कटंगी ,तामलाल उर्फ टामलाल बाहेश्वर पिता लकेश बाहेश्वर उम्र २३ वर्ष निवासी ग्राम अर्जुन नाला थाना कटंगी का अपराध सिद्ध होने पर उन्हें भादवि की धारा ३०४ के अंतर्गत १० वर्ष का कठोर कारावास और १००० रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया एवं अर्थदण्ड की राशि अदा ना किये जाने पर ६ माह का अतिरिक्त कठिन कारावास। वहीं भादवी की धारा ५०८ सहपठित धारा ३४ के अंतर्गत एक वर्ष का कठोर कारावास और २०० रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया एवं अर्थदण्ड की राशि अदा ना किये जाने पर १ माह का अतिरिक्त कठोर कारावास की सजा सुनाई गयी। उक्त प्रकरण में पीडि़ता की ओर से पैरवी शासकीय अधिवक्ता संतोष लिल्हारे और आर के दुबे के द्वारा की गई।

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