दिल्ली की साकेत कोर्ट ने आठ साल पुराने आपराधिक मानहानि मामले में यूट्यूबर ध्रुव राठी के खिलाफ नया जमानती वारंट जारी किया है। अदालत ने इस बार वारंट गुरुग्राम स्थित उनके पते पर भेजने का निर्देश दिया है। इससे पहले 17 अक्टूबर को जारी वारंट ऑस्ट्रिया के गलत पते पर भेजे जाने के कारण तामील नहीं हो सका था। मामले की अगली सुनवाई 23 नवंबर को होगीयूट्यूबर ध्रुव राठी की मुश्किलें एक बार फिर बढ़ती नजर आ रही हैं। दिल्ली की साकेत कोर्ट ने उनके खिलाफ आठ साल पुराने आपराधिक मानहानि मामले में नया जमानती वारंट जारी किया है। अदालत ने निर्देश दिया है कि इस बार वारंट गुरुग्राम स्थित उनके पते पर भेजा जाए। मामले की अगली सुनवाई 23 नवंबर को होगी।
कोर्ट ने सुनवाई के दौरान बताया कि इससे पहले जारी किया गया वारंट ऑस्ट्रिया के एक गलत पते पर भेजा गया था, जिसके कारण उसकी तामील नहीं हो सकी। अदालत को यह भी बताया गया कि ध्रुव राठी पहले ही भारत छोड़ चुके हैं।
पहले भी जारी हुआ था जमानती वारंट
इससे पहले साकेत कोर्ट ने 17 अक्टूबर को ध्रुव राठी के खिलाफ जमानती वारंट जारी किया था। हालांकि, संबंधित पते पर वारंट की तामील नहीं हो पाई। अब अदालत ने नए सिरे से वारंट जारी करने का निर्देश दिया है और इसके लिए गुरुग्राम का पता तय किया है।8 साल पुराने मानहानि मामले में सुनवाई
ध्रुव राठी के खिलाफ यह आपराधिक मानहानि का मामला करीब आठ साल पुराना है। अदालत में इसी मामले की सुनवाई चल रही है। अब सभी की नजर 23 नवंबर को होने वाली अगली सुनवाई पर रहेगी। उस दिन वारंट की तामील और मामले की आगे की कार्यवाही को लेकर स्थिति स्पष्ट हो सकती है।










































