जिले के लाजी किरनापुर को डबल मनी मामले में जबलपुर हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई करते कोई जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया, जिसे एक बार फिर डबल मनी मामले के आरोपियों की जमानत इस सुनवाई की तारीख आगे बढ़ गई।
आपको बता दें कि द बैनिंग ऑफ इरेगुलेटेड मनी डिपोजिट स्कैम के आरोपी सोमेंद्र कंकरायने, हेमराज आमाडारे एवम अन्य के खिलाफ 11जुलाई को ठीक 11 बजे उच्च न्यायालय जबलपुर में सुनवाई प्रारंभ हुई। कोर्ट रूम नंबर 25 में न्यायाधिपति संजय द्विवेदी की अदालत में इस स्कैम के विवेचना अधिकारी आई पी एस नक्सल सेल बालाघाट प्रभारी आदित्य मिश्रा उपस्थित हुवे जिन्होंने अभियोजन की ओर से अपना पक्ष रखते हुए कहा।
कि यह मामला एक जिले का नही है इसमें महाराष्ट्र का गोंदिया, छत्तीसगढ़ का राजनांदगांव जिला भी शामिल है जहा पर मनी डबल करने का मामला चल रहा था ये तीनों जिले नक्सल प्रभावित है।
हमने गत वर्ष ही नक्सलियों को हथियार सप्लाई करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किरनापुर थाने में किया था,अभी हाल ही में तीन नक्सलियों का इनकाउंटर बालाघाट पुलिस ने लांजी तहसील में किया है कही न कही ये मनी डबल का मामला नक्सल फंडिंग से रिलेटेड है हम इसकी विवेचना कर रहे है।
आरोपियों की ओर से अधिवक्ता मनीष दत्त ने कड़ी आपत्ति व्यक्त करते हुए कहा कि इनको विवेचना करते हुए लगभग 50 दिन के ऊपर हो गए है। फिर भी इनके पास आरोपियों के विरुद्ध ठोस कारण नही है। आरोपियों की ओर से दो शपथ पत्र भी प्रस्तुत किए गए जिसमे उल्लेख किया गया की पुलिस द्वारा मारपीट कर कोरे कागज पर दस्तखत करवाए गए है और जबरन चेक बुलवाए गए है।हमारा रियल स्टेट का काम है और हम इनकम टैक्स पे भी करते है।
अधिवक्ता इंद्रजीत भोज ने उक्ताशय की जानकारी देते हुए बताया कि। न्यायाधिपति ने दोनो पक्षों को गौर से सुनते हुए कहा कि क्या विवेचना अधिकारी ने आरोपियों को 15मई को अरेस्ट किया था क्या,किया था तो 15 मई से 18 मई तक के फुटेज दिखाए,क्या सी सी टीवी कैमरा चालू थे। तब विवेचना अधिकारी आदित्य मिश्रा ने कहा कि कैमरा चालू थे किंतु पंद्रह दिनों के बाद फुटेज ऑटोमैटिक डिलीट हो जाते है। दोनो पक्षों के द्वारा लगभग पौन घंटा लंबी जिरह चली। माननीय न्यायाधिपति संजय द्विवेदी ने गौर से दोनो पक्षों को सुनते हुए सोमेंद्र कनकरायने,हेमराज आमा डारे एवम अजय तिडके की जमानत पर फैसला सुरक्षित रख दिया है।
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