पुलवामा हमले का जश्न मनाने वाले इंजीनियरिंग छात्र को कोर्ट ने सुनाई 5 साल की कैद व 26 हजार जुर्माना

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जम्मू-कश्मीर के पुलवामा में सीआरपीएफ के काफिले पर हमला करने वाले आतंकवादी की कथित तौर पर तारीफ करने और शहीदों की शहादत पर खुशी व्यक्त करने वाले छात्र को कोर्ट ने बड़ी सजा सुनाई है। बेंगलुरु की एक विशेष कोर्ट ने सोमवार को 23 वर्षीय इंजीनियरिंग छात्र को फेसबुक पर 2019 के पुलवामा हमले का जश्न मनाने का दोषी ठहराया और उसे 25,000 रुपए के जुर्माने के अलावा 5 साल की साधारण कैद की सजा सुनाई।
एनआईए और यूएपीए यानी गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम के लिए विशेष अदालत के न्यायाधीश गंगाधर ने कहा कि अगर पुलवामा अटैक का जश्न मनाने का दोषी जुर्माना भरने में विफल रहता है, तो बेंगलुरु के कचरकनहल्ली के निवासी फैज रशीद को छह महीने की और कैद काटनी होगी। राज्य सरकार की ओर से पेश हुए विशेष लोक अभियोजक जीएन अरुण बताया कि विशेष अदालत ने दोषी रशीद को आईपीसी की धारा 153 ए (समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देना) और 201 (अपराध के सबूतों को गायब करना), और यूएपीए की धारा 13 (गैरकानूनी गतिविधियों के लिए सजा) के तहत दोषी ठहराया गया है।
आरोपी को अच्छे व्यवहार के आधार पर रिहा करने से विचार करने से इनकार करते हुए स्पेशल कोर्ट के जज ने कहा आरोपी कोई अनपढ़ या सामान्य व्यक्ति नहीं है। अपराध किए जाने के समय वह इंजीनियरिंग का छात्र था। उसने जानबूझकर अपने फेसबुक अकाउंट पर पुलवामा अटैक को लेकर पोस्ट किए। उसने पुलवामा अटैक के महान शहीदों की मौत पर खुशी का इजहार किया। इसलिए आरोपी द्वारा किया गया अपराध इस महान राष्ट्र के खिलाफ और प्रकृति में जघन्य है।

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