1 सितंबर 2014 के पहले सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों को हायर पेंशन का लाभ नहीं मिलेगा। ईपीएफओ के भोपाल रीजनल ऑफिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार ऐसे कर्मचारियों को हायर पेंशन का लाभ नहीं दिया जा सकता है।
ईपीएफओ द्वारा हायर पेंशन रोकने की चुनौती देते हुए, यादव सहित अन्य 24 लोगों ने जबलपुर हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। जिसमें उन्हें हायर पेंशन देने का आदेश दिया गया था। इसके बाद 4 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट का जो नया फैसला आया है। उस फैसले के बाद ईपीएफओ ने हायर पेंशन देने से इनकार कर दिया है।
ईपीएफ के तय मापदंड के अनुसार आयु सीमा तक की सर्विस के लिए लोगों को रिटायर मान लिया जाता है। 1 सितंबर 2014 के बाद से कार्यरत कर्मचारियों को ही हायर पेंशन का लाभ मिलेगा।