अपने काम में अनुशासनहीनता बरतने पर नगर पालिका बालाघाट के एक स्थाई कर्मी को मुख्य नगरपालिका अधिकारी निशांत कुमार श्रीवास्तव द्वारा तत्काल कार्य से निलंबित किया गया है निलंबन अवधि में वह मुख्य नगरपालिका अधिकारी के समक्ष उपस्थित रहेंगे
आपको बता दें कि नियोजन शाखा में पदस्थ चंद्रशेखर खड़े स्थाई कर्मचारी जिन्हें दिनांक 16 जून को आवश्यक कार्य हेतु नगरपालिका के वाहन से गोंदिया शासकीय कार्य के लिए भेजा जाना था जिन्हें मोबाइल फोन के माध्यम से सूचना दी गई थी किंतु उनके द्वारा बताया गया कि उनका स्वास्थ्य खराब है जबकि वह बालाघाट में उपस्थित थे एवं कार्यालय में बिना सूचना के ही सक्षम अधिकारी के स्वीकृति की अनुपस्थिति में वह बिना सूचना दिए ही कार्यालय से अनुपस्थित मुख्य नगरपालिका अधिकारी द्वारा उन्हें अपने कार्य के प्रति अनुशासनहीनता बरतने के चलते नगरपालिका अधिनियम-1961 में विहित मध्यप्रदेश दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी (सेवा की शर्ते) अनुसार स्थाई कर्मी को – 2013 में विहित कंडिका (4) के अंतर्गत अनुशासनात्मक कार्यवाही करते हुये कार्य से निलंबित किया गया है वही निलंबन अवधि मे उन्हें मुख्य नगरपालिका अधिकारी के समक्ष उपस्थित रहना होगा जबकि सूत्रों से यह भी जानकारी आ रही है कि उन्हें निलंबित करने से पहले किसी प्रकार की कोई सूचना या नोटिस उनके स्पष्टीकरण के लिए नहीं प्रेषित किया गया है और ना ही उन्हें निलंबन करने के पूर्व अपने पक्ष प्रस्तुत करने के लिए मुख्य नगरपालिका अधिकारी के द्वारा नहीं कहा गया और सीधे उन पर निलंबन की कारवाही मुख्य नगरपालिका के अधिकारी द्वारा कर दी गई है ऐसी जानकारी सूत्रों से प्राप्त हो रही है