कृषि विभाग द्वारा जिला मुख्यालय से लगे ग्राम बम्हनी में एक दुकान और एक घर में रखे खाद्य एवं कीटनाशक पर आईपीसी की धारा के तहत की गई कार्यवाही

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नवेगांव थाना अंतर्गत आने वाले ग्राम बम्हनी में कृषि विभाग द्वारा दो कीट्नाश व उर्वरक की दुकानों के संचालकों अपनी दुकानों में उर्वरक एवं कीटनाशक दवाओं के क्रय विक्रय से संबंधित वह भंडारण को लेकर किसी प्रकार के कोई भी दस्तावेज,मागें जाने पर पेश नही कर , जिसको देखते हुए कृषि विभाग के उपसंचालक राजेश खोबरागड़े द्वारा ग्रामीण थाने नवेगांव में इनके खिलाफ आई.पी.सी. की धारा-420 व आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा के तहत आवश्यक करवाई की गई है

आपको बता दे की जब हमने दुरभाष पर उप संचालक कृषि विभाग के राजेश कुमार खोबरागड़े से चर्चा की तो उन्होंने बताया की वह बीज निरीक्षक सुनिल कुमार बागड़े के द्वारा औचक निरीक्षण के दौरान ग्राम-बम्हनी के मेसर्स सतनाम कृषि केन्द्र बम्हनी का निरीक्षण किया गया जिसमें सतनाम कृषि केन्द्र के संचालक थमनदास पटले के द्वारा अपनी दुकान के पीछे वाले गोदाम में बीज, उर्वरक एवं कीटनाशक दवा का भण्डारण करना पाया गया। उक्त कृषि आदान सामग्री के क्रय- विक्रय एवं भण्डारण से संबंधित दस्तावेज मांगे जाने पर संचालक थमनदास पटले द्वारा बीज विक्रय से संबंधित अनुज्ञप्ति प्रस्तुत की गई। किन्तु वैधानिक स्त्रोत प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किये गये है। उर्वरक एवं कीटनाशक दवाओं के क्रय-विक्रय एवं भण्डारण से संबंधित किसी भी प्रकार के कोई अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये, जिसे संदिग्ध होने पर NFL कम्पनी का यूरिया- 36 बैग, IFFCO कम्पनी का डी.ए.पी.- 10 बैग, कृष्णा फास्फेट प्रा. लि. कम्पनी का ए.पी.एस. – 13 बैग, कविता बायो फर्टीलाईजर परमालकसा राजनांदगाँव कम्पनी का आनंद छाप बायो सुपर दानेदार व पाउडर- 94 बैग तथा 20:10:20- 03 बैग कुल 156 बैग का अवैध रूप से भण्डारण करना पाया गया है। एवं संबंधित के कृषि केन्द्र में लगभग 50 लीटर कीटनाशक का अवैध भण्डारण भी पाया गया। जिसे तत्काल में विक्रय प्रतिबंधित किया गया। सतनाम कृषि केन्द्र बम्हनी के पास वैधानिक उर्वरक व कीटनाशक अनुज्ञप्ति भी नहीं पाई गई है। जिससे सिद्ध होता है, कि थमनदास पटले द्वारा जिले की किसानों के साथ धोकाधड़ी कर आर्थिक लाभ अर्जित किया जा रहा है। अतः थमनदास पटले द्वारा अवैधानिक तरीके से उर्वरक, बीज व कीटनाशक का व्यापार किया जा रहा है। जिससे आई.पी.सी. की धारा-420, आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा-3 एवं धारा-7 तथा उर्वरक (नियंत्रण) आदेश 1985 की धारा-7, बीज (नियंत्रण) आदेश 1983 के नियम 17 एवं कीटनाशी अधिनियम 1968 की धारा-13 (1), धारा-10 (4) का स्पष्ट उल्लंघन है।
अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि थमनदास पटले के विरुध्द प्राथमिकी दर्ज करना सुनिश्चित करें, साथ ही निर्देशित किया जाता है, कि उक्त अवैध रूप से भण्डारित उर्वरक व कीटनाशक सामग्री को प्रभारी प्रक्षेत्र अधीक्षक संजय कुमार मडके, शासकीय कृषि प्रक्षेत्र पिपरझरी को पुलिस बल के साथ अभिरक्षा में सुरक्षित रखा जावें।

दूसरा मामला –
19 दिसम्बर को उप संचालक कृषि राजेश कुमार खोबरागड़े एवं बीज निरीक्षक सुनिल कुमार बागडे के दौरान ग्राम-बम्हनी, में ही योगराज पारधी अपने स्वयं के मकान के कमरे (मुस्कान वस्त्र भण्डार) में SIRI SEEDS (INDIA) PVT.LTD हैदराबाद कम्पनी का सत्यरूप धान बीज किस्म SIRI-1-2-KA-4 मात्रा 0.30 क्वि. विक्रय हेतु रखा गया पाया है। योगराज पारधी के पत्नी शशिलता/योगराज पारधी ने बताया कि मेरे पति SIRI SEEDS (INDIA) PVT.LTD हैदराबाद कम्पनी में नौकरी करते है, उन्होंने ही बीज भूमि एग्रो-केम कोसमी बालाघाट से लाया है। जिससे प्रतीत होता है, कि योगराज पारधी द्वारा SIRI SEEDS (INDIA) PVT.LTD हैदराबाद को आर्थिक लाभ अर्जित करने के उद्देश्य से बगैर अनुज्ञप्ति के बीज के क्रय-विक्रय एवं भण्डारण कर व्यापार किया जाना प्रतीत होता है, और शशिलता योगराज पारधी द्वारा प्रशासन को शासकीय कार्य में सहयोग न कर उक्त अधिकारियों को अपशब्द भाषाओं का प्रयोग कर शासकीय कार्य में बाधा डाला गया है। अतः योगराज पारधी एवं उनकी पत्नी शशिलता/योगराज पारधी अवैधानिक तरीके से बीज का व्यापार कर जिले के किसानों के साथ धोकाधड़ी की जा रही है, जिससे आई.पी.सी. की धारा-420, आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा-3 एवं धारा-7 तथा बीज अधिनियम 1966, बीज (नियंत्रण) आदेश 1983 की धारा-3, 8 (ए) एवं (बी), 18 (1) का स्पष्ट उल्लंघन है।

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