Ahmedabad News: मिठाई-फरसाण की दुकानों पर ग्राहक खुद कर सकेंगे मिलावट की जांच, AMC ने टेस्टिंग किट रखने को कहा

0

AMC के अनुसार, इन किट के जरिए मिठाई पर इस्तेमाल होने वाले सिल्वर फॉयल, खोया-मावा और पनीर में स्टार्च, मिठाई में प्रतिबंधित रंग, केसर की प्राथमिक जांच और घी में वनस्पति फैट की संभावित मिलावट की स्क्रीनिंग की जा सकती है।Ahmedabad News Today: त्योहारों के सीजन में मिठाई और नमकीन-फरसाण में मिलावट की आशंका को देखते हुए अहमदाबाद नगर निगम (AMC) ने शहर की मिठाई और फरसाण की दुकानों पर ऑन द स्पॉट फूड टेस्टिंग की व्यवस्था शुरू की है। अब तक 15 दुकानों पर टेस्टिंग किट उपलब्ध कराई जा चुकी है, जबकि 250 से ज्यादा दुकानों से भी इसकी मांग मिली है। इन दुकानों के लिए भी किट तैयार करने की प्रक्रिया चल रही है और जल्द ही उपलब्ध कराई जाएगी।

AMC ने दुकान पर टेस्टिंग किट उपलब्ध रखने को कहा

AMC ने मिठाई और नमकीन-फरसाण के कारोबारियों को अपने प्रतिष्ठानों पर प्राथमिक जांच के लिए टेस्टिंग किट उपलब्ध रखने को कहा है। इस किट में नाइट्रिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, आयोडीन सॉल्यूशन, फर्फ्यूरल सॉल्यूशन या चीनी के दाने, पेट्री डिश, स्टॉपर वाली टेस्ट ट्यूब, ग्लास रॉड और टिश्यू पेपर रोल जैसी सामग्री शामिल है। AMC के अनुसार, इन किट के जरिए मिठाई पर इस्तेमाल होने वाले सिल्वर फॉयल, खोया-मावा और पनीर में स्टार्च, मिठाई में प्रतिबंधित रंग, केसर की प्राथमिक जांच और घी में वनस्पति फैट की संभावित मिलावट की स्क्रीनिंग की जा सकती है।

विभाग ने कारोबारियों को यह भी निर्देश दिया है कि मिठाई और फरसाण में बिना अनुमति वाले या नॉन फूड ग्रेड कलर्स का इस्तेमाल नहीं किया जाए। घी, खोया-मावा, पनीर, केसर और अन्य कच्चे माल की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के साथ-साथ फ्राइंग तेल की गुणवत्ता पर भी निगरानी रखने को कहा गया है। AMC ने निर्देश दिया है कि TPC 25% से अधिक हो चुके तेल का इस्तेमाल नहीं किया जाए।FSSAI मानकों के अनुरूप होना जरूरी

AMC ने स्पष्ट किया है कि ये त्वरित टेस्ट केवल प्राथमिक जांच के लिए हैं। किसी खाद्य पदार्थ को FSSAI मानकों के अनुरूप, घटिया, गलत लेबल वाला या असुरक्षित घोषित करने और उसके आधार पर कानूनी कार्रवाई के लिए आधिकारिक सैंपलिंग और लैबोरेटरी जांच की प्रक्रिया का पालन करना जरूरी होगा। AMC की ओर से त्योहारों के दौरान नागरिकों को भी मिठाई और नमकीन की गुणवत्ता को लेकर जागरूक किया जाएगा। विभाग ने कहा है कि किसी भी खाद्य प्रतिष्ठान में मिलावट, खराब गुणवत्ता, प्रतिबंधित रंग, FSSAI मानकों के उल्लंघन या साफ-सफाई से जुड़ी गंभीर खामी मिलने पर फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट और संबंधित नियमों के तहत कार्रवाई की जाएगी।

AMC के अधिकारी तेजस शाह ने संबंधित मिठाई और नमकीन-फरसाण इकाइयों से टेस्टिंग किट और TPC मशीन उपलब्ध रखने और ग्राहकों को प्राथमिक जांच की सुविधा देने के लिए सहयोग करने की अपील की है।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here