आंवलाझरी में नाली सफाई के विवाद में मारपीट और जानलेवा हमला करने के मामले में तीन आरोपी गिरफ्तार

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भरवेली थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम आंवलाझरी में नाली की सफाई को लेकर हुए विवाद के चलते किए गए प्राण घातक हमले के इस मामले में भरवेली पुलिस ने तीन आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। जिनमे एक आरोपी अक्षय नगपुरे 24 वर्ष को न्यायिक अभिरक्षा में जिला जेल भिजवा दिया गया है।इस मामले के दो आरोपी को बाद में गिरफ्तार किए जाने की वजह से उन्हें 7 जुलाई को अदालत में पेश किया जाएगा।।इन तीन आरोपीयो के खिलाफ वार्ड पंच और उसके भाई पर उभारी से जानलेवा हमला करने का आरोप है।
ज्ञात हो की आंवलाझरी निवासी मधुसूदन बनोटे खेती-किसानी करते हैं और वार्ड नंबर 15 के पंच हैं। घटना के दो दिन पहले गांव के सरपंच अशोक लिल्हारे गांव आए थे। तब मधुसूदन ने उनसे घर के सामने की नाली साफ करवाने का आग्रह किया था। 19 जून की रात करीब 11 बजे मधुसूदन ने पड़ोसी मनोज नगपुरे से पूछे कि वह अपने घर के सामने की नाली की सफाई क्यों नहीं करवाने देते। इस बात पर मनोज भड़क गया और गाली-गलौज करने लगा। मधुसूदन के मना करने पर वह और आवेश में आ गया इसी दौरान मनोज के चचेरे भाई अक्षय नगपुरे और अजय नगपुरे उभारी लेकर पहुंचे गये और तोनो ने मधुसूदन पर हमला कर उसे उभारी से मारपीट करने लगे। चिल्लाने की आवाज सुनकर मधुसूदन का छोटा भाई गोपाल बनोटे बीच-बचाव करने आया तो तीनों आरोपियों ने उस पर भी उभारी से बेरहमी से वार कर दिए। हमलावरों ने दोबारा नाली की बात करने पर जान से मारने की धमकी भी दी।
हमले में दोनों भाई घायल हो गए थे। गोपाल की हालत ज्यादा नाजुक बताई जा रही है।डायल 112 घायल गोपाल को जिला अस्पताल पहुंचाया। वहीं मधुसूदन अपने साथी के साथ भरवेली थाने रिपोर्ट दर्ज कराने पहुंचे। पुलिस ने घायल गोपाल का बयान लेकर उसे भी अस्पताल में भर्ती कराया। हालत गंभीर होने पर गोपाल को नागपुर हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है। भरवेली पुलिस ने आरोपी मनोज नगपुरे, अक्षय नगपुरे और अजय नगपुरे के खिलाफ अश्लील गाली-गलौज, मारपीट और जान से मारने की धमकी देने के आरोप में भारतीय न्याय संहिता की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी है। विवेचना के दौरान इस मामले में तीनों आरोपी मनोज नगपुरे अक्षय नगपुरे और अजय नगपुरे के विरुद्ध भरवेली थाने की अपराध क्रमांक 156/026 में भारतीय न्याय संहिता की धारा 115(2), 296(बी),351(3) 3(5) में हत्या का प्रयास करने के आरोप में धारा 109(1) भारतीय न्याय संहिता का इजाफा किया गया है। इस मामले में को तीनों आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। एक गिरफ्तार आरोपी अक्षय नगपुरे को 6 जुलाई को बालाघाट की विद्वान अदालत में पेश कर दिया गया। जहां से उसे न्यायिक अभिरक्षा में जिला जेल भिजवा दिया गया है। दो आरोपी मनोज नगपुरे और अजय नगपुरे को देर से गिरफ्तार की जाने के कारण उन्हें 7 जुलाई को अदालत में पेश किया जाएगा।

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