भारतीय आयकर कानून के मुताबिक ITR दाखिल करने के लिए फॉर्म ITR1 से लेकर ITR7 तक होते हैं। गलत फॉर्म में ITR फाइल करने से आपकी रिटर्न को डिफेक्टिव रिटर्न माना जा सकता है। अगर आपने अपनी ITR गलत फॉर्म में फाइल कर दी है तो परेशान नहीं होइए। आयकर विभाग आपको मौका देता है कि आप इसे खुद संशोधित कर सही फॉर्म में रिटर्न फाइल कर दें।यदि आपने अपना रिटर्न दाखिल करते समय गलत फॉर्म चुन लिया और समय रहते आपने इसे संशोधित नहीं किया। तो, आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से सेक्शन 139(9) के तहत नोटिस मिल सकता है। नोटिस जारी होने के बाद आपको बताया जाएगा कि आपका रिटर्न डिफेक्टिव रिटर्न हो गया है। इसे आप सुधार लीजिए।इस नोटिस में आपको बताया जाएगा कि फॉर्म गलत क्यों है। साथ ही आपको सही फॉर्म में ITR फाइल करने के लिए निर्देश दिया जाएगा। इस नोटिस के मिलने के बाद आप तुरंत संशोधित रिटर्न दाखिल करने के लिए परेशान नहीं हों। इस पर अमल करने के लिए आपको पर्याप्त वक्त भी मिलेगा। इस सुधार और संशोधित रिटर्न फाइल करने के लिए आपको 15 दिन का समय मिलेगा।










































