अनुसूचित जाति जनजाति अधिनियम की विशेष न्यायाधीश राजाराम भारतीय की अदालत ने हत्या के मामले में आरोपी आदित्य उर्फ आदि दानी पिता शोभराज दानी 21 वर्ष वार्ड नंबर 1 गौरी शंकर नगर बालाघाट और पवन पिता हरीभाऊ भंडारी 31 वर्ष वार्ड नंबर 11 बूढ़ी बालाघाट निवासी को आजीवन कारावास और 25-25 रुपये अर्थदंड से दंडित किए।
दोनों आरोपी के विरुद्ध एक विधि का उल्लंघन करने वाला बालक के साथ सागौन वन बालाघाट में अनुसूचित जाति के युवक आशीष वाहने की हत्या करने का आरोप था।
अभियोजन के अनुसार 27 एवं 28 सितंबर2020 की दरमियानी रात 12:00 से 1:00 के बीच आशीष वाहने के पेट में गैस बनने के कारण वह टहलने के लिए घर के बाहर रोड पर निकला था। इसी रात्रि में 9:00 बजे उसका शिवा की दुकान में दारु पीने के समय विधि का उल्लंघन करने वाला बालक राजा के साथ विवाद हुआ था और आशीष वाहने ने राजा को गाली दी थी।
उक्त विवाद के कारण राजा ने रात्रि में ही आदित्य उर्फ आदि और पवन भंडारी के घर जाकर उन्हें बताया और तीनों आशीष को मारने तीनों मोटरसाइकिल से सागौन वन गए और तीनों ने मिलकर आशीष को हाथ बुकको से मारपीट की और राजा ने आशीष के पेट में चाकू मार दिया। मोहल्ले के लोगों द्वारा बचाव करने के बाद आशीष को जिला अस्पताल लाकर भर्ती किया गया। जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। इस मामले में शासन की ओर से विशेष लोक अभियोजक डी पी बिसेन ने पैरवी की थी