विदेश में जमा अघोषित संपत्ति के ऐलान का आखिरी मौका! CBDT ने जारी किए नए नियम, डेडलाइन 31 दिसंबर 2026

0

Foreign Assets Disclosure Scheme 2026: केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड CBDT ने विदेश में जमा अघोषित संपत्ति या आय की स्वैच्छिक घोषणा के लिए एक और मौका दिया है।Foreign Assets Disclosure Scheme 2026 : भारत सरकार के केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने छोटे करदाताओं को राहत देते हुए विदेश में स्थित अघोषित संपत्तियों और आय की घोषणा के लिए ‘फॉरेन एसेट्स ऑफ स्मॉल टैक्सपेयर्स – डिस्क्लोजर स्कीम रूल्स, 2026’ की अधिसूचना जारी कर दी है। यह योजना प्रभावी हो गई है। वित्त अधिनियम, 2026 के अध्याय IV के तहत शुरू की गई यह एक स्वैच्छिक खुलासा योजना है। इसके तहत करदाता एक निर्दिष्ट टैक्स या शुल्क का भुगतान करके विदेश में मौजूद अपनी अघोषित संपत्ति या आय को कानूनी रूप से घोषित कर सकते हैं। यह योजना उन लोगों के लिए एक बेहतरीन अवसर है जो पहले किसी कारणवश अपनी विदेशी संपत्तियों की जानकारी इनकम टैक्स विभाग को नहीं दे पाए थे। योजना का लाभ उठाने की आखिरी तारीख 31 दिसंबर 2026 तय की गई है, जिसके बाद कोई भी घोषणा स्वीकार नहीं की जाएगी। यह पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन माध्यम से संपन्न होगी, जिससे करदाताओं को किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े।

कौन ले सकता है इस योजना का लाभ?

इस योजना के तहत वे सभी व्यक्ति पात्र माने जाएंगे जो प्रासंगिक वित्तीय वर्ष के दौरान भारत के निवासी रहे हैं। इसके अलावा, अनिवासी या ‘निवासी लेकिन सामान्यतः निवासी नहीं’ (RNOR) कैटेगरी के लोग भी इस योजना का उपयोग कर सकते हैं। हालांकि, इसके लिए शर्त यह है कि वे उस वित्तीय वर्ष में भारत के निवासी रहे हों जिससे वह अघोषित विदेशी आय संबंधित है, या फिर उस वर्ष में भारत के निवासी थे जिस वर्ष वह विदेशी संपत्ति खरीदी गई थी।

मूल्यांकन की तारीख और संपत्तियों का मूल्य

विदेश में स्थित अघोषित संपत्तियों के मूल्यांकन के लिए 31 मार्च 2026 को कट-ऑफ तारीख माना गया है। इसका अर्थ यह है कि जिस भी संपत्ति की घोषणा की जा रही है, उसका उचित बाजार मूल्य (Fair Market Value – FMV) 31 मार्च 2026 की स्थिति के अनुसार तय किया जाएगा। इस योजना के तहत केवल वही करदाता आवेदन कर सकते हैं जिनकी विदेश में स्थित कुल संपत्तियों का कुल मूल्य 5 करोड़ रुपये से अधिक नहीं है। अगर कुल विदेशी संपत्ति का मूल्य 5 करोड़ रुपये से अधिक है, तो वह व्यक्ति इस योजना का लाभ उठाने के लिए पात्र नहीं होगा।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here