शासकीय सेवकों के अवकाश पर लगा प्रतिबंध !

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कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ गिरीश कुमार मिश्रा ने नगरी निकाय एवं त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 2022 को देखते हुए शासकीय अधिकारी कर्मचारियों के अवकाश पर प्रतिबंध लगा दिया है, यही नहीं इसके साथ ही अन्य आदेश भी जारी किए हैं जिनका कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए गए हैं।

कलेक्टर डॉ गिरीश कुमार मिश्रा द्वारा जारी किए गए आदेश के अनुसार चुनावी प्रक्रिया को देखते हुए शासकीय कर्मचारी अधिकारियों के अवकाश पर प्रतिबंध लगा दिया गया है साथ ही कोई भी शासकीय सेवक बिना अनुमति के अवकाश पर नहीं जाएगा। ना ही अपने मुख्यालय से बाहर जाएगा। चुनाव कार्य को देखते हुए सार्वजनिक अवकाश के दिनों में भी कार्यालय खुले रहेंगे। यही नहीं इसके अलावा यदि किसी शासकीय कर्मचारी अधिकारी को अवकाश पर जाना है। स्वास्थ्य संबंधी परेशानी है तो उसे मेडिकल बोर्ड से सत्यापित अवकाश स्वीकृती का सर्टिफिकेट प्रस्तुत करना होगा।

आपको बता दें कि बीते दिनों स्थानीय निर्वाचन चुनाव के लिए मतदाता सूची पुनरीक्षण का काम पूरा होने के बाद से ही चुनावी सरगर्मियां तेज हो गई। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट द्वारा जल्द चुनाव करवाए जाने के आदेश के बाद तो जैसे प्रदेश भर में चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई है।

नगरी निकाय चुनाव और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 2022 के लिए बीते दिनों की मध्य प्रदेश चुनाव आयोग द्वारा चुनाव करवाए जाने को लेकर बड़ा आदेश जारी कर दिया गया है। जिसमें ईवीएम और बैलेट पेपर दोनों का उपयोग किए जाने की स्पष्ट जानकारी दे दी गई है।

आपको बता दें कि जनवरी 2022 में चुनाव करवाए जाने को लेकर स्थानीय निर्वाचन द्वारा कर्मचारियों के प्रशिक्षण सहित बहुत से काम पूरे करवा लिए गए थे। उम्मीद यही लगाई जा रही है कि पिछले प्रशिक्षण के आगे की प्रक्रिया निर्वाचन आयोग द्वारा अपनाई जाएगी। जिसके तहत जल्द से जल्द चुनाव करवाए जाने की प्रक्रिया पूरी करवाई जा सकती है। हालाकि अब तक कोई भी आधिकारिक आदेश या तारीख तय नहीं हुई है इसलिए अभी मध्य प्रदेशवासियों को नगरी निकाय चुनाव और पंचायत चुनाव के लिए तारखो का इंतजार करना होगा।

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