मारपीट के दो आरोपियों को एक एक वर्ष का सश्रम कारावास

0

वारासिवनी(पद्मेश न्यूज)। वारासिवनी न्यायालय की न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी रौनक पाटीदार की अदालत ने मारपीट के अपराध में आरोपित दो व्यक्ति का अपराध सिद्ध होने पर उन्हें एक एक वर्ष के सश्रम कारावास ५००-५०० रुपये के अर्थ दंड से दंडित कर सजा सुनाई है । जिसमें आरोपी ओमकार पिता मुन्नालाल हनवत उम्र ६० वर्ष ,राजीव उर्फ गांधी पिता उपदेश राहंगडाले उम्र ३० वर्ष दोनों निवासी ग्राम पिपरिया थाना रामपायली हैं। अभियोजन अधिकारी से प्राप्त जानकारी के अनुसार १७ सितंबर २०१९ को प्रार्थी रेखलाल पिपरिया से दवाई सींचने का पंप लेकर आया था। उक्त दिनांक को ही शाम ७.३० बजे राजीव उर्फ गांधी एवं ओमकार प्रार्थी के घर के सामने आकर दवा सींचने का पंप लाने की बात पर से प्रार्थी को अश्लील गाली देने लगे। जिस पर प्रार्थी रेखलाल के द्वारा गाली देने से मना करने पर राजीव उर्फ गांधी ने पत्थर उठाकर प्रार्थी के बांये पैर के अंगुठे में मार दिया। जिससे अंगुठे में चोट आई थी तथा अभियुक्तगण कह रहे थे कि पिपरिया आया तो जान से मार देगें। प्रार्थी की रिपोर्ट के आधार पर थाना रामपायली में अभियुक्तगण के विरूद्व अपराध क्रमांक २७५/२०१९ अंतर्गत भादवी की धारा २९४,३२३,३४ व ५०६ भाग २ के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। संपूर्ण विवेचना उपरांत आहत को घोर उपहति कारित होने से भादवी की धारा ३२५ का ईजाफ ा कर अभियुक्तगण के विरूद्ध उक्त धाराओं के तहत अपराध पाये जाने से अभियोग पत्र विचारण हेतु न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। यह प्रकरण वारासिवनी न्यायालय में विचाराधीन था जिसमें न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी रौनक पाटीदार की अदालत के द्वारा अभियुक्त ओमकार पिता मुन्नालाल हनवत उम्र ६० वर्ष, राजीव उर्फ गांधी पिता उपदेश राहंगडाले उम्र ३० वर्ष दोनों निवासी ग्राम पिपरिया थाना रामपायली का अपराध सिद्ध होने पर उन्हें भादवी की धारा ३२५ सहपठित धारा ३४ के अंतर्गत १-१ वर्ष के सश्रम कारावास एवं १०००-१००० रूपये के अर्थदण्ड से दंडित किया गया। वहीं अर्थदण्ड की राशि की अदायगी के व्यतिक्रम किये जाने की दशा में उन्हें पृथक से १-१ माह का सश्रम कारावास भुगताया जावें। अभियोजन की ओर से पैरवी ऋ तुराज कुमरे सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी वारासिवनी के द्वारा की गई।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here