रामपायली पुलिस ने दो दिन में सुलझाई अंधे कत्ल की गुत्थी
पद्मेश न्यूज। वारासिवनी। रामपायली पुलिस थाना अंतर्गत ग्राम बोदलकसा के जंगल बांसी एथेनाल प्लांट के पास २१ वर्षीय साक्षी डोहरे के मिले शव के मामले में १ नवंबर को अनुविभागीय अधिकारी पुलिस कार्यालय में प्रेस वार्ता आयोजित कर घटना का खुलासा किया गया। जिसमें बताया की आकाश वाघमारे के द्वारा साक्षी डोहरे की हत्या प्रेम विवाह करने से मुकरने पर गला घोंटकर की गयी हैं। इस मामले का खुलासा पोस्टमार्टम रिपोर्ट और पुलिस की सूक्ष्म जांच के बाद हुआ। मामले में रामपायली पुलिस ने त्वरित कार्यवाही करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर आरोपी के विरुद्ध हत्या एवं साक्ष्य छिपाने से संबंधित धाराओं में प्रकरण दर्ज कर उसे न्यायालय में पेश किया है।
पीएम रिपोर्ट से हुआ हत्या का खुलासा
प्राप्त जानकारी के अनुसार २९ अक्टूबर २०२६ की रात ग्राम बोदलकसा के जंगल में बांसी एथेनॉल प्लांट के पीछे नहर से लगभग ५० मीटर की दूरी पर एक २१ वर्षीय युवती का शव संदिग्ध परिस्थितियों में मिला था। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस अधीक्षक नितेश भार्गव, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक निहित उपाध्याय एवं अनुविभागीय अधिकारी पुलिस प्रशांत शर्मा के निर्देशन में मामले की जांच शुरू की गई। थाना प्रभारी रामपायली विनोद यादव एवं उनकी टीम को घटना की बारीकी से जांच कर साक्ष्य जुटाने के निर्देश दिए गए। जांच के दौरान मृतिका की पहचान साक्षी पिता रामेश्वर डोहरे निवासी लिंगमारा थाना रामपायली के रूप में हुई। वह बालाघाट स्थित मिताली अस्पताल में नर्स के रूप में कार्यरत थी। इस मामले में आरोपी आकाश वाघमारे पिता प्रभाकर वाघमारे उम्र २६ वर्ष निवासी गोरेघाट थाना तिरोड़ी के द्वारा थाने में आकर युवती के आत्महत्या की सूचना देकर घटना को आत्महत्या का मामला बताने का प्रयास किया गया। सूचना पर पुलिस के द्वारा मौके पर जांच करने के बाद वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश अनुसार कार्यवाही करने के साथ शव बरामद कर पोस्टमार्टम कराया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने पूरे मामले की दिशा बदल दी डॉक्टरों के पैनल द्वारा तैयार पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मृत्यु का कारण गला घोंटने से दम घुटना स्पष्ट हुआ। इससे यह पुष्टि हुई कि युवती ने आत्महत्या नहीं की थी बल्कि उसकी हत्या की गई थी।
प्रेम विवाह करने का दबाव बना रहा था आरोपी
पुलिस जांच में पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर हत्या प्रदर्शित होने पर पुलिस के द्वारा आरोपी आकाश पिता प्रभाकर बाघमारे उम्र २६ वर्ष निवासी वार्ड क्रमांक ७ गोरेघाट थाना तिरोड़ी को अभिरक्षा में लेकर विस्तृत पूछताछ की गई । जिसमें उसने बताया कि साक्षी और उसका प्रेम संबंध था जिससे प्रेम विवाह करना चाहता था । परंतु मृतिका द्वारा इसका विरोध कर दूरी बनाने का प्रयास किया जा रहा था इसके बावजूद लगातार विवाह के लिए दबाव डाल रहा था। इसमें घटना वाले दिन आरोपी मृतिका को बालाघाट से अपनी मोटरसाइकिल पर घुमाने के बहाने बोदलकसा के जंगल में ले गया जहां उसने विवाह से इनकार करने पर युवती का गला घोंटकर हत्या कर दी। इसके बाद घटना को आत्महत्या का रूप देने के लिए आरोपी के द्वारा भ्रामक बातें फैलाने और साक्ष्य छिपाने का प्रयास किया गया। पुलिस ने घटना स्थल का निरीक्षण करने के साथ तकनीकी एवं भौतिक साक्ष्य जुटाए तथा मृतिका के परिजनों और संबंधित व्यक्तियों से पूछताछ की। इसी दौरान आरोपी की भूमिका सामने आई।
आरोपी गिरफ्तार,महत्वपूर्ण साक्ष्य जब्त
मामले की गंभीरता को देखते हुए रामपायली थाने में अपराध क्रमांक ३६७/२०२६ के तहत भारतीय न्याय संहिता की धारा १०३,१ एवं २३८ क में प्रकरण दर्ज कर विवेचना में लिया गया। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए ३१ अक्टूबर २०२६ की रात लगभग १०.४५ बजे आरोपी आकाश बायमारे को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी को न्यायालय वारासिवनी के समक्ष पेश किया गया। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल क्रमांक एम.पी.५० जेड सी ५९५० उसका मोबाइल फ ोन, मृतिका का ोबाइल तथा घटना में प्रयुक्त रस्सी बरामद की मामले में पुलिस की सूक्ष्म विवेचना जारी है।










































