लक्ष्मी राइस मिल उकवा के संचालक मुकेश अग्रवाल को 1 वर्ष का कारावास

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अवैध निर्माण एवं बाल श्रम करवाने के मामले में लक्ष्मी राइस मिल उकवा के संचालक मुकेश अग्रवाल 41 वर्ष को 1 वर्ष की सश्रम कारावास और 45 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया गया। यह फैसला मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी दिनेश कुमार प्रजापति की विद्वान अदालत ने सुनाया।

सहायक जिला अभियोजन अधिकारी एवं मीडिया प्रभारी विमल सिंह ने घटना के संबंध में जानकारी देते हुए बताएं कि लक्ष्मी राइस मिल उकवा जिसमें चावल का उत्पादन किया जाता था। कारखाना निरीक्षक द्वारा 30 अक्टूबर 2012 एवं 8 अक्टूबर 2012 को उक्त कारखाने का निरीक्षण किया गया था ।

जिसमें निरीक्षण के दौरान कारखाना अधिनियम के कई प्रावधानों का उल्लंघन करन पाया गया।

जिसमें अधिभोगी द्वारा बिना वैध कारखाना लाइसेंस प्राप्त किए कारखाना चलाया जा रहा था। कारखाना प्रबंधन के द्वारा 7 माह पूर्व 9 इंच दीवार जिसकी ऊंचाई लगभग 17 फीट एवं लंबाई 100 फीट का निर्माण किया गया ।जिसमें कारखाना प्रबंधन द्वारा उचित मापदंडों का पालन नहीं किया गया था। जिससे दीवाल भूसी का भार सहन नहीं कर पाई और प्राणांतक दुर्घटना हुई।

निरीक्षण के दौरान इस कारखाने में 14 वर्ष से कम आयु के अनोद, मनोज मसराम को घटनास्थल में कार्य करना पाया गया। जो बाल श्रमिक की श्रेणी में आते थे।

यह मामला विद्वान मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी दिनेश कुमार प्रजापति की अदालत में चला। विद्वान अदालत में चलते इस मामले में अभियोजन पक्ष आरोपी मुकेश अग्रवाल संचालक लक्ष्मी राइस मिल उकवा के विरुद्ध उक्त अपराध सिद्ध करने में सफल रहा।

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