लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम के विशेष न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी की अदालत ने आरोपी अल्केश पिता रामेश्वर लिल्हारे वार्ड नंबर 3 ग्राम बोदा थाना कोतवाली निवासी को एक नाबालिग लड़की का अपहरण और दुष्कर्म करने के आरोप में दोषी पाया ।विद्वान अदालत ने इस आरोपी को आजीवन कारावास के अलावा अलग अलग धाराओं के तहत अपराध में 5 वर्ष, 7 वर्ष की सश्रम कारावास के अलावा 12000 रुपए अर्थदंड से भी दंडित किये है।
अभियोजन के अनुसार 29 नवंबर 2019 को अभियोक्त्रि के पिता द्वारा थाना कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी कि उसकी छोटी 29 नवंबर 2019 को स्कूल जा रही हूं कह कर साइकिल से घर से निकली थी,पर वह घर नहीं पहुंची। 7 दिसंबर2019 को अभियोक्त्रि को दस्तताब किया गया। अभियोक्त्रि ने पूछताछ करने पर बताई की घटना दिनांक को वह स्कूल जा रही थी तब अभियुक्त अल्केश उसे रास्ते में मिला और उसने घूमने चलने को बोला। फिर अल्केश ने उसे अपनी मौसी के की सुने घर में ले जाकर अपने साथ रख कर उसके साथ बलात्कार किया। उक्त रिपोर्ट के आधार पर आरोपी अल्केश के विरुद्ध धारा 363 366 376 (2)एन भादवी एवं धारा 6 पास्को एक्ट के तहत अपराध दर्ज किया गया था ।इस अपराध में आरोपी अल्केश लिल्हारे को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया वहीं विवेचना उपरांत अभियोग पत्र विशेष न्यायालय में पेश किया गया था विशेष न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी की अदालत में चलते इस मामले में अभियोजन पक्ष आरोपी अल्केश के विरुद्ध आरोपित अपराध सिद्ध करने में करने में सफल रहा ।जिसके परिणाम स्वरूप विद्वान अदालत ने मामले की समस्त परिस्थितियों को देखते हुए आरोपी अल्केश पिता रामेश्वर लिल्हारे को धारा 363 भादवि के तहत अपराध में 5 वर्ष का सश्रम कारावास और 1000 रुपए अर्थदंड, धारा 366 भादवी के तहत अपराध में 7 वर्ष का सश्रम कारावास और 1000रुपये अर्थदंड, धारा 6 पास्को एक्ट एवं सहपठीत धारा 376(2)एन भादवि के तहत अपराध में आजीवन कारावास और 10000 रुपये अर्थदंड से दंडित किए।