आज के समय में ज्यादातर लोग ATM से कैश निकालते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि अकाउंट से पैसे कट जाते हैं और ATM से कैश नहीं निकलता। ऐसे में लोग घबरा जाते हैं और समझ नहीं पाते कि आगे क्या करना चाहिए। हालाकि RBI ने ऐसे मामलो के लिए कुछ नियम बनाए हैं जिनकी मदद से ग्राहक अपना पैसा वापस पा सकते हैं।
ट्रांजैक्शन फेल होने पर तुरंत करे ये काम
- अगर ATM से पैसे नहीं निकले लेकिन अकाउंट से रकम कट गई है तो सबसे पहले ट्रांजैक्शन स्लिप संभालकर रखे। अगर स्लिप नहीं निकली है तो मोबाइल पर आए SMS या बैंक ऐप में ट्रांजैक्शन डिटेल्स का स्क्रीनशॉट ले लें।
- इसके बाद तुरंत अपने बैंक के कस्टमर केयर में शिकायत दर्ज करें। कई बैंक मोबाइल ऐप और नेट बैंकिंग के जरिए भी ATM dispute दर्ज करने की सुविधा देते हैं।
- शिकायत दर्ज होने के बाद बैंक की तरफ से कंप्लेंट नंबर या रेफरेंस नंबर दिया जाता है। इसे संभालकर रखना जरूरी होता है क्योंकि आगे यही नंबर काम आता है।
RBI के क्या हैं नियम?
- RBI के नियमों के मुताबिक अगर ATM ट्रांजैक्शन फेल हो जाए और अकाउंट से पैसे कट जाएं तो बैंक को तय समय के अंदर पैसा वापस करना होता है।आमतौर पर ट्रांजैक्शन की तारीख से 5 वर्किंग डेज के भीतर रकम वापस आ जानी चाहिए।
- अगर तय समय के अंदर पैसा वापस नहीं आता तो ग्राहक कंपेंसेशन पाने का हकदार होता है। RBI के अनुसार देरी होने पर बैंक को हर दिन के हिसाब से 100 रुपये कंपेंसेशन देना पड़ सकता है।दूसरे बैंक के ATM में ट्रांजैक्शन फेल हो जाए तो क्या करें?
- अगर ट्रांजैक्शन किसी दूसरे बैंक के ATM में फेल हुआ है तब भी शिकायत अपने बैंक में ही करनी होती है।पैसा वापस करवाने की जिम्मेदारी उसी बैंक की होती है जिसने आपका ATM कार्ड जारी किया है।
- अगर ATM ट्रांजैक्शन फेल हो जाए तो घबराने की जरूरत नहीं है। सही समय पर शिकायत करना और ट्रांजैक्शन डिटेल्स संभालकर रखना बहुत जरूरी होता है। इससे आपका पैसा वापस मिलने की संभावना बढ़ जाती है और जरूरत पड़ने पर कंपेंसेशन भी मिल सकता है।










































