नई दिल्ली: राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (नीट) से पहले केंद्र सरकार द्वारा टेलीग्राम पर लगाए गए अस्थायी बैन के फैसले को दिल्ली हाई कोर्ट ने बरकरार रखा है। हाई कोर्ट ने शुक्रवार को यह फैसला मैसेजिंग प्लेटफॉर्म टेलीग्राम पर लगाए गए अस्थायी प्रतिबंध को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनाया।
टेलीग्राम की ओर से दाखिल याचिका पर जस्टिस तेजस कारिया की बेंच ने सुनवाई की। गुरुवार को सुनवाई के बाद हाई कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था, बेंच ने शुक्रवार को केंद्र सरकार के फैसले को चुनौती देने वाली इस याचिका को खारिज कर दिया है। सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत को बताया कि कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता वाली रिव्यू कमेटी ने टेलीग्राम के अधिकारियों की बात सुनी है और उनकी दलीलों को रिकॉर्ड पर लिया गया है।









































