नई दिल्ली: बिना डॉक्टर की पर्ची के दवा की दुकान पर कोई भी सिरप नहीं मिलेगा। केंद्र सरकार ने इस संबंध में एक बड़ा फैसला लिया है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसके तहत खांसी की सिरप समेत सभी तरह की सिरप अब बिना डॉक्टर की पर्ची के नहीं खरीद पाएंगे। इन सिरप को खरीदने के लिए डॉक्टर की पर्ची जरूरी होगी।
सरकार ने एक नोटिफिकेशन जारी किया, जिसके तहत खांसी की दवा समेत सभी सिरप खरीदने के लिए अब डॉक्टर की पर्ची जरूरी होगी। यानी, इन सिरप की ‘ओवर-द-काउंटर’ बिक्री (बिना डॉक्टर की पर्ची के सीधे दुकान से खरीदना) अब नहीं हो सकेगी। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने अधिसूचना जारी कर बताया कि अब ड्रग्स रूल्स 1945 के शेड्यूल K से Syrups को हटा दिया गया है।










































