नई दिल्ली: तमिलनाडु के मुख्यमंत्री थलपति सी जोसेफ विजय को करूर भगदड़ केस से जुड़े मामले में सुप्रीम कोर्ट से मंगलवार को बहुत बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट की वेकेशन बेंच ने डीएमके की याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया, जिसके बाद उसने याचिका वापस ले ली है।
सुप्रीम कोर्ट में डीएमके की ओर से इसके संगठन सचिव आरएस भारती ने याचिका दायर की थी। इसमें आरोप लगाया गया था कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय की अगुवाई वाली सरकार के मंत्री जो कि थरूर भगदड़ कांड के आरोपी भी हैं, कथित रूप से गवाहों को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं।










































