सर्फ एक्सल के पैक में कम वजन था, कंज्यूमर कोर्ट ने दिलवाया 50 हजार का हर्जाना

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नई दिल्ली: ग्राहक यदि जागरूक हो तो कॉरपोरेट कंपनियां भी उसे ठग नहीं सकती। अब उत्तराखंड के इस ग्राहक को ही देखिए। उसने भारत की नंबर वन एफएमसीजी कंपनी हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड (HUL) का प्रोडक्ट खरीदा। पैक पर कुछ और वजन लिखा था लेकिन अंदर कम वजन भरा था। वह कंज्यूमर कोर्ट चला गया। वहां से उनहें 50,000 रुपये का हर्जाना मिला है।

क्या है मामला

उत्तराखंड में नैनीताल जिले के रामनगर कस्बे में रहने वाले ज्ञान चंद्र गर्ग से यह मामला जुड़ा है। उसने सितंबर 2020 में HUL का Surf Excel EW डिटर्जेंट का एक केस 512 रुपये में खरीदा। शिकायत में बताया गया कि उस डिब्बे में 90 ग्राम वाला एक पैकेट को जब तौला गया तो वह सिर्फ 70 ग्राम का निकला। पैकेट पर 90 ग्राम ही लिखा था। उसने इस पर कंपनी और विक्रेताओं से लीगल नोटिस के जरिए बात की। लेकिन वहां से समाधान नहीं मिलने के बाद नैनीताल के District Consumer Disputes Redressal Commission या कंज्यूमर कोर्ट का रूख किया।एक लाख रुपये का हर्जाना मांगा

हमारे सहयोगी टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक कंज्यूमर कोर्ट में गर्ग ने एचयूएल से एक लाख रुपये का मुआवजा और उस पर 18 फीसदी का ब्याज दिलवाने की गुजारिश की। HUL ने इस शिकायत का विरोध करते हुए कहा कि शिकायतकर्ता उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम (Consumer Protection Act) के तहत अपने ग्राहक की स्थिति स्थापित करने में विफल रहा है। साथ ही उसने बैच या पैकेजिंग का विवरण नहीं दिया है। कंपनी का कहना था कि यह मसला उपभोक्ता कानून के बजाय लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट, 2009 के तहत आता है।

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