पिछले कई वर्षों से लंबित चार प्रकरणों में जिला उपभोक्ता आयोग बालाघाट द्वारा उपभोक्ताओं को बड़ी राहत दी गई है। जिसमें जिला उपभोक्ता आयोग बालाघाट द्वारा उपभोक्ताओं को करीब 17,55,077 रुपए की राशि का चेक प्रदान किया गया है बताया जा रहा है कि जिला उपभोक्ता आयोग बालाघाट के अध्यक्ष श्यामाचरण उपाध्याय सदस्य डां महेश कुमार चांडक औऱ सदस्य श्रीमति हर्षा बिजेवार डोहारे की बैंच द्वारा लगातार उपभोक्ताओं के हितों में जिला उपभोक्ता आयोग बालाघाट द्वारा आदेश दिये जाकर, उपभोक्ताओं को आदेश की राशी मय ब्याज के दिलाये जाने के सराहनीय प्रयास किये जा रहे है साथ ही आदेश के पालन नहीं करने पर प्रकरणों में संबंधित अनावेदकों को जमानती व गैर जमानती गिरफ्तारी वारंट जारी किये जा रहे है।इसी कड़ी में जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग बालाघाट की बैंच ने विगत दिनों विभिन्नों प्रकरणों में आदेश पारित किये गये थे जिसके पालन में आज मंगलवार को 4 उपभोक्ताओ को 17,55,077/- रूपये राशी का चेक प्रदान किया गया।
इन उपभोक्ताओं को मिली राहत प्रदान किए गए चेक
जिला उपभोक्ता आयोग बालाघाट के सदस्य डां महेश कुमार चांडक औऱ सदस्य श्रीमति हर्षा बिजेवार डोहारे ने बताया की जिला उपभोक्ता आयोग बालाघाट में दर्ज प्रकरण क्रमांक 58/ 2019 में पारित आदेश दिनांक 31/05/2024 सुरेश खटवानी अमर राईस मील गर्रा तहसील लालबर्रा जिला बालाघाट विरूद्ध इफको टोकियों जनरल इंश्योंरेंस कंपनी जबलपुर द्वारा 983305 /- रूपये की राशी का चेक उपभोक्ता सुरेश खटवानी को प्रदान किया गया, साथ ही प्रकरण क्रमांक 03/2022 में पारित आदेश दिनांक 29/02/ 2024 श्रीमति श्यामा पांचे बालाघाट विरूद्ध इफको टोकियों जनरल इंश्योंरेंस कंपनी भोपाल द्वारा 688850 /- रूपये की राशी का चेक उपभोक्ता श्रीमति श्यामा पांचे को प्रदान किया गया, अन्य प्रकरण क्रमांक 7/2024 आदेश दिनांक 26/ 12 / 2003 तथा राज्य उपभोक्ता आयोग भोपाल के आदेश दिनांक 21/09/2004 के पालन में डॉ. श्रीमति एस खान बालाघाट द्वारा जमा चेक राशी 50000 / – उपभोक्तागण श्रीमति गायत्री बाई पति नीलकंठ भरवेली को प्रदान किया गया एक अन्य निष्पादन प्रकरण क्रमांक 05 / 2018 में पारित आदेश दिनांक 19/06/ 2024 संजय गुप्ता बालाघाट विरूद्ध नेशनल इंश्योंरेस कंपनी गोंदिया में ब्याज की राशी 32922 / – का चेक उपभोक्ता संजय गुप्ता को प्रदान किया गया है।