भोपाल। नगर निगम के स्लाटर हाउस में कथित गोकशी के मामले में गुरुवार को सुनवाई के दौरान नया मोड़ आ गया। मुख्य आरोपित असलम कुरैशी उर्फ असलम चमड़ा की ओर से अदालत में यह तर्क रखा गया कि अब तक यह साबित नहीं किया गया है कि गायों को स्लाटर हाउस के भीतर ले जाया गया था।इस आधार पर बचाव पक्ष ने स्लाटर हाउस से जब्त किए गए सीसीटीवी फुटेज उपलब्ध कराने की मांग की, जिसे अदालत ने स्वीकार कर लिया।
गाय अंदर गई ये स्पष्ट नहीं
न्यायिक मजिस्ट्रेट जयदीप मौर्य की अदालत में हुई सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष के अधिवक्ता जगदीश गुप्ता ने कहा कि आरोप तय करने से पहले यह स्पष्ट होना चाहिए कि गायों को स्लाटर हाउस के अंदर ले जाया गया, वहीं उनका वध हुआ और बाद में मांस की पैकिंग कर आपूर्ति के लिए भेजा गया।









































