वॉशिंगटन: अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले के बाद अमेरिका में अस्थायी वीजा पर रह रहे हजारों भारतीय परिवारों ने राहत की सांस ली है। सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकारी आदेश को खारिज कर दिया है, जिसमें वे जन्म के आधार पर मिलने वाली नागरिकता पर रोक लगाना चाहते थे। ट्रंप प्रशासन ने कहा था कि जो लोग अस्थायी रूप से अमेरिका में रह रहे हैं, उनके पैदा होने वाले बच्चों को नागरिकता नहीं मिलेगी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने आदेश को खारिज करते हुए 150 साल से ज्यादा समय से चली आ रही संवैधानिक सुरक्षा को बरकरार रखा।
सुप्रीम कोर्ट ने 6-3 के फैसले में कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप का कार्यकारी आदेश 14वें संशोधन के नागरिकता नियम का उल्लंघन करता है। सुप्रीम कोर्ट ने 150 साल पहले 14वें संविधान संशोधन के वादे का जिक्र किया और कहा कि हम आज भी उस वादे को निभा रहे हैं।









































