Narendra Dabholkar Murder Case: बॉम्बे हाईकोर्ट ने डॉ. नरेंद्र दाभोलकर हत्याकांड में दोषी सचिन अंदुरे को जमानत दे दी है। साथ ही उसकी उम्रकैद की सजा को भी निलंबित कर दिया है।Narendra Dabholkar Murder Case: महाराष्ट्र से इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के संस्थापक और तर्कवादी डॉ. नरेंद्र दाभोलकर हत्याकांड में दोषी सचिन अंदुरे (Sachin Andure) को बड़ी अंतरिम राहत दी है। हाईकोर्ट ने सचिन अंदुरे को जमानत दे दी है और पुणे सत्र न्यायालय द्वारा उसे सुनाई गई उम्रकैद की सजा को फिलहाल निलंबित कर दिया है2013 में हुई थी हत्या
प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता और तर्कवादी डॉ.नरेंद्र दाभोलकर की 20 अगस्त 2013 को पुणे में उस समय गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जब वे सुबह की सैर पर निकले थे। इस घटना ने पूरे देश में व्यापक आक्रोश पैदा किया था। इस मामले में पुलिस ने सचिन अंदुरे और शरद कलास्कर को गिरफ्तार किया थाय़2024 में सुनाई थी उम्रकैद
लंबी सुनवाई और जांच प्रक्रिया के बाद, वर्ष 2024 में पुणे सत्र न्यायालय ने इस मामले में फैसला सुनाया था। अदालत ने सचिन अंदुरे और शरद कलास्कर को डॉ. दाभोलकर की हत्या का दोषी ठहराया था। दोनों मुख्य अभियुक्तों को उम्रकैद की सजा सुनाई थी।
हाईकोर्ट से मिली राहत
सचिन अंदुरे से इस फैसले को बॉम्बे हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। पुणे कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील पर सुनवाई करते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट ने सचिन अंदुरे की याचिका पर फैसला सुनाया। अदालत ने उसकी उम्रकैद की सजा पर रोक लगाते हुए उसे जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया।










































