भोपाल में रेस्टोरेंट, क्लब, जिम 50% क्षमता के साथ खुले, शॉपिंग मॉल में भी रौनक; इंदौर में रेस्टोरेंट पर गाइडलाइन आज

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मध्यप्रदेश सरकार ने अनलॉक की नई गाइडलाइन जारी कर दी है। इसके तहत छूट का दायरा बढ़ा दिया गया है। बुधवार से भोपाल में रेस्टोरेंट, जिम, फिटनेस सेंटर, क्लब को 50% क्षमता के साथ खोला गया है। आज सरकारी दफ्तरों में 100% स्टाफ पहुंचे। धार्मिक स्थलों पर एक समय में अधिकतम 6 लोग जा सकेंगे। पहले यहां 4 लोगों की अनुमति थी। कोचिंग, स्कूल, स्वीमिंग पूल और सिनेमाघर अभी बंद रहेंगे। स्कूलों में केवल ऑनलाइन क्लास चलेगी।सभी तरह की दुकानें, प्रतिष्ठान और प्राइवेट ऑफिस भी पूरी क्षमता के साथ सुबह 9 बजे से खुल गए जो रात 8 बजे तक खुल रहेंगे। राज्य सरकार के निर्देश के बाद भोपाल में रात 11 बजे जिला प्रशासन ने नई गाइडलाइन जारी कर दी।

इसके अलावा शादी में दोनों पक्षों के कुल 50 लोग शामिल हो सकेंगे। इसकी सूची प्रशासन को देनी होगी। अंतिम संस्कार में अधिकतम 10 लोग जा सकेंगे। सामाजिक/राजनीतिक/खेल/मनोरंजन/सांस्कृतिक/धार्मिक आयोजन/मेलों पर प्रतिबंध जारी है। सभी उद्योग पूरी क्षमता से चल सकेंगे। निर्माण गतिविधियां भी चल सकेंगी।

वहीं, इंदौर में रेस्टोरेंट में अभी केवल टेक अवे व होम डिलीवरी की अनुमति है। दोपहर बाद आज रेस्टोरेंट में बैठकर खाने पर आज गाइडलाइन आ सकता है। यहां 50% क्षमता से जिम खुले हुए हैं। शॉपिंग मॉल भी खुले हुए हैं लेकिन प्ले जोन, फूड जोन, सिनेमा बंद हैं। होशंगाबाद कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट धनंजय सिंह ने धारा 144 के तहत आदेश जारी कर सुबह 9 से रात 8 बजे तक बाजार खोलने की अनुमति दी है।

डेली नाइट कर्फ्यू और रविवार कोरोना कर्फ्यू जारी रहेगा
पूरे प्रदेश में शहरी क्षेत्रों में रात 10 से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू लगा रहेगा। जनता कर्फ्यू हर रविवार को पहले की तरह जारी रहेगा। यह हर शनिवार रात 10 से सोमवार सुबह 6 बजे तक रहेगा। राज्य सरकार की तरफ से जारी गाइडलाइन के बाद जिला क्राइसिस कमेटियां अपने अनुसार छूट को लेकर आदेश जारी करेंगी।

ऐसे में माना जा रहा है कि प्रदेश में बुधवार से जिलेवार भी गाइड लाइन जारी होगी। यह गाइडलाइन 30 जून तक के लिए है। उसके बाद रिव्यू कर नए सिरे से 1 जुलाई की स्थिति को देखकर नई गाइडलाइन जारी की जाएगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चाैहान ने रविवार को ही जिला क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक में और छूट देने के संकेत दे दिए थे।

नई गाइडलाइन का ऑर्डर:

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