विद्वान सत्र न्यायाधीश दिनेश चंद्र थपलियाल की अदालत ने एक महिला के सिर में कुल्हाड़ी से मारकर उसे प्राण घातक चोट पहुंचाने के आरोप में आरोपी सियाराम पिता जेठु उर्फ पेटू खरे 52 वर्ष ग्राम कुंडे थाना हट्टा निवासी को 5 वर्ष की सश्रम कारावास की सजा सुनाई। विद्वान अदालत ने इस आरोपी को 5 वर्ष की सश्रम कारावास के अलावा 5000 रुपये अर्थदंड से भी दंडित किये है।
अभियोजन के अनुसार 28 अप्रैल 2021 को सुबह 11 बजे सियाराम खरे और उसके पड़ोसी तुलसीराम के बीच बाड़ी की जमीन को लेकर विवाद हुआ था ।शाम 4:00 बजे करीब तुलसीराम की पत्नी बेनो बाई घर के पीछे बाड़ी में सब्जी भाजी लगा रही थी और उसका पति तुलसीराम वही कुछ दूरी पर खड़ा था। तुलसीदास के साथ मोहल्ले के दिलचंद पंजरे ,रोशनलाल बघेले खड़े थे। तभी सियाराम ने तुलसीराम की पत्नी बेनो बाई को बोला कि तूने उसकी जमीन तक क्यों खोदी दी, वह उसका हिस्सा है। बेनो बाई ने सियाराम से बोली की उसने अपनी बाड़ी अपनी जमीन तक खोदी है। तभी सियाराम उस जमीन में लकड़ी गड़ा रहा था। तो बेनो बाई ने गड़ी हुई लकड़ी को हटा दी। इसी बात पर से सियाराम आवेश में आ गया और वह बेनो बाई को अश्लील गालियां देने लगा।बेनो बाई ने उसे गालियां देने से मना की थी। तभी सियाराम खरे ने उसे जान से मारने की धमकी दी और हाथ में रखी कुल्हाड़ी से बेनो बाई के सिर में प्राण घातक हमला कर दिया। हमले से बेनो बाई को सिर में चोटे आई खून निकलने लगा। घटना के समय रोशन व दिलचंद भी उपस्थित थे। घटना के पश्चात बेनो बाई को जिला अस्पताल बालाघाट इलाज हेतु लाया गया। जिला चिकित्सालय बालाघाट में तुलसीराम द्वारा रिपोर्ट की गई थी। इस मामले में हट्टा पुलिस थाना में सियाराम खरे के विरुद्ध धारा 294 307 506 भादवि के तहत अपराध दर्ज किया गया और इस अपराध में सियाराम खरे को गिरफ्तार किया गया था। विवेचना उपरांत अभियोग पत्र विद्वान अदालत में पेश किया गया। यह मामला विद्वान सत्र न्यायाधीश दिनेशचंद्र थपलियाल की अदालत में चला। जहा अभियोजन पक्ष आरोपी सियाराम के विरुद्ध आरोपित अपराध सिद्ध करने में सफल रहा। विद्वान अदालत ने प्रकरण के समस्त तथ्यों, परिस्थितियों एवं अपराध की प्रकृति को देखते हुए आरोपी सियाराम खरे को धारा 307 भादवि के तहत अपराध में 5 वर्ष की सश्रम कारावास और 5000 रुपये अर्थदंड से दंडित किये। शासन की ओर से इस मामले की पैरवी लोक अभियोजक मदन मोहन द्विवेदी द्वारा की गई थी।