Kartik Aaryan के पर्सनैलिटी राइट्स मामले में बॉम्बे हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, ऑनलाइन कंटेंट हटाने का दिया आदेश

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Kartik Aaryan Personality Rights Case Update: बॉलीवुड के दमदार एक्टर कार्तिक आर्यन ने बीते दिनों ही पर्सनैलिटी राइट्स के उल्लंघन मामले बॉम्बे हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। कार्तिक के फोटो, आवाज से लेकर वीडियो तक सोशल मीडिया पर बिना इजाजत इस्तेमाल किया जाता है और इसी को रोकने के लिए अभिनेता ने सख्त कदम उठाया था और अब इस मामले में कोर्ट का फैसला आ गया है। बॉम्बे हाई कोर्ट (Bombay High Court) की तरफ से इस मामले का फैसला कार्तिक आर्यन के पक्ष में सुनाया है और कार्तिक आर्यन (Kartik Aarya) से जुड़े उन तमाम कंटेंट को हटाने का आदेश दिया है जो उनकी अनुमति के बिना इस्तेमाल हो रहे हैं।

कार्तिक आर्यन ने की थी ये मांग

दरअसल, कार्तिक आर्यन की तरफ से आरोप लगाया गया था कि डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर उनके नाम और चेहरे का इस्तेमाल बिना अनुमति के किया जा रहा था। इससे उनकी छवि पर खराब असर पड़ रहा है। एक्टर का ये भी दावा है कि AI और डीपफेक की मदद से उनका वीडियो तक इस्तेमाल हो रहा है। उनकी कोर्ट से मांग थी कि उनकी फोटो, वीडियो, आवाज या नाम का बिना अनुमति इस्तेमाल रोका जाए। इसके अलावा, AI और डीपफेक कंटेंट पर भी रोक लगाई जाए और सभी आपत्तिजनक और गैरकानूनी कंटेंट तुरंत हटाया जाए। इसके अलावा, ऐसे कंटेंट बनाने वालों की पहचान सामने लाई जाए, जो उनकी अनुमति के बिना उनकी फोटो और वीडियो इस्तेमाल कर रहे हैं।

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