सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति केएम जोसेफ की अध्यक्षता वाली पांच जजों की बेंच ने सुनवाई के दौरान कहा, कि पूर्व में कई मुख्य चुनाव आयुक्त हुए हैं।लेकिन सेशन जैसे विरले ही होते हैं। सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम जैसी व्यवस्था की मांग करने वाली याचिकाओं पर सुनवाई हो रही है।
पांच न्यायमूर्तियों की खंडपीठ ने कहा हमारा प्रयास है कि ऐसी व्यवस्था हो, जिससे सबसे श्रेष्ठ व्यक्ति ही चुनाव आयुक्त चुना जाए। 5 जजों की खंडपीठ ने कहा आयुक्तों और मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति पर संविधान की चुप्पी और कानून के अभाव की स्थिति का शोषण, परेशान करने वाली प्रवृत्ति है। चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति से संबंधित संविधान के अनुच्छेद 324 का उल्लेख करते हुए, सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने कहा कि इसमें नियुक्ति की प्रक्रिया नहीं बताई गई है। अतः इस मामले की सुनवाई करते समय सक्षम व्यक्ति चुनाव आयुक्त बने। चुनाव आयुक्त और मुख्य चुनाव आयुक्त के अधिकार एक समान हों। इस पर विचार सुप्रीम कोर्ट की खंडपीठ कर रही है।