नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में आरोपी को आजीवन कारावास, न्यायालय ने सुनाया फैसला

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जिले के थाना कटंगी क्षेत्र में नाबालिग बालिका के अपहरण एवं दुष्कर्म के गंभीर मामले में माननीय न्यायालय ने आरोपी को दोषी करार देते हुए कठोर सजा सुनाई है। न्यायालय ने आरोपी आयुष उर्फ लक्की शेण्डे को आजीवन कारावास एवं अर्थदंड से दंडित किया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार, इस मामले में थाना कटंगी में वर्ष 2021 के एक अपराध में धारा 366 ए, 376, 376(2)(एन) भारतीय दंड संहिता तथा पॉक्सो एक्ट की धारा 5(एल) सहपठित धारा 6 के अंतर्गत प्रकरण दर्ज किया गया था। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस द्वारा विस्तृत जांच की गई।

प्रकरण की विवेचना उपनिरीक्षक केनसिंह धुर्वे द्वारा की गई। उन्होंने सुदृढ़ एवं ठोस साक्ष्य संकलित कर समय-सीमा के भीतर आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया, जिसके आधार पर मामले की सुनवाई आगे बढ़ी। अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक ऋतुराज कुमरे ने प्रभावी पैरवी की। यह पूरी प्रक्रिया जिला लोक अभियोजन अधिकारी कपिल कुमार डेहरिया के मार्गदर्शन में संपन्न हुई। मामले की सुनवाई विशेष न्यायाधीश कविता इवनाती (पॉक्सो एक्ट), वारासिवनी द्वारा की गई। सत्र प्रकरण क्रमांक एससी 47/2021 में सभी पक्षों को सुनने और साक्ष्यों के परीक्षण के बाद न्यायालय ने आरोपी आयुष उर्फ लक्की शेण्डे 24 वर्ष, निवासी ग्राम उमरी, तहसील कटंगी को दोषी पाया। न्यायालय ने आरोपी को आजीवन कारावास की सजा के साथ 2000 रुपये का अर्थदंड भी लगाया। अर्थदंड अदा नहीं करने की स्थिति में आरोपी को अतिरिक्त 3 माह का कठोर कारावास भुगतने का आदेश भी दिया गया है। इस मामले में पुलिस की प्रभावी विवेचना और अभियोजन पक्ष की सशक्त पैरवी के चलते आरोपी को कड़ी सजा दिलाई जा सकी। न्यायालय के इस फैसले को बाल संरक्षण के मामलों में एक महत्वपूर्ण निर्णय के रूप में देखा जा रहा है, जो समाज में ऐसे अपराधों के खिलाफ कड़ा संदेश देता है।

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