सांभर के मांस के साथ तीन आरोपी गिरफ्तार, एक फरार

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वन विकास निगम लामता परियोजना बालाघाट परिक्षेत्र लालबर्रा के वन विभाग के अधिकारियों ने १९ मार्च को कंजई निवासी २८ वर्षीय सुखराम उर्फ गोलू पिता होलू उइके, ३० वर्षीय राकेश पिता नरेश मरावी, ४० वर्षीय कृष्णा पिता तेजलाल उइके को सांभर का मांस पकाते हुए शिकार में उपयोग किये गये कुल्हाड़ी, कच्चा मांस व अन्य सामग्री के साथ गिरफ्तार किया है जिन्हे २० मार्च को वारासिवनी न्यायालय में पेश कर वहां से जेल भेज दिया है एवं एक अन्य नाबालिक आरोपी फरार है और फरार आरोपी की तलाश में वन विभाग के अधिकारी जुट गये है जिससे भी जल्द गिरफ्तार कर लिया जायेगा। प्राप्त जानकारी के अनुसार १८ मार्च की रात्रि में लामता वन परिक्षेत्र अधिकारी श्रीमती ज्योत्सना खोब्रागढ़े को मुखबिर से सूचना मिली थी कि कंजई में कुछ लोगों के द्वारा सांभर वन्यप्राणी का शिकार कर उसके मांस को खाने के लिए घर पर पकाया जा रहा है जिसके बाद वन विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर वन विभाग का अमला कंजई पहुंचकर सुखराम उर्फ गोलू उइके के घर पर दबिश देकर सांभर का मांस पकाते हुए उसे गिरफ्तार किया गया। जिसके बाद राकेश मरावी, कृष्णा उइके को भी सांभर के शिकार में उपयोग किये गये औजार एवं मांस पकाने वाले बर्तन सहित गिरफ्तार किया जिनसे वन विभाग के अधिकारियों ने पूछताछ की गई तो उन्होने बताया कि उत्तर कंजई बीट क्रमांक ४०३ जंगल क्षेत्र में कुत्तों से घेराव कर लकड़ी से मारपीट कर सांभर का शिकार किया है। १९ मार्च को वन विभाग के अधिकारियों ने आरोपियों को घटना स्थल लेकर गये जहां से घटना स्थल से सांभर का सिर, कुछ दुरी से सांभर के शरीर के अवशेष बरामद किया और उक्त घटना चार लोगों के द्वारा कारित करना स्वीकार किया जिसके बाद तीनों आरोपियों को लालबर्रा वन विभाग का कार्यालय लाया गया जहां आवश्यक कार्यवाही कर सभी आरोपियों के खिलाफ वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम १९२७ की धारा २, ९, १६, ३९ ब, ५०, ५१ के तहत भादवि. की धारा के तहत मामला पंजीबध्द किया गया एवं २० मार्च को आरोपी कंजई निवासी २८ वर्षीय सुखराम उर्फ गोलू पिता होलू उइके, ३० वर्षीय राकेश पिता नरेश मरावी, ४० वर्षीय कृष्णा पिता तेजलाल उइके को वारासिवनी न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया है एवं सांभर के अवशेष को जलाकर नष्ट किया गया।

चर्चा में वन विभाग लालबर्रा के वन परिक्षेत्राधिकारी श्रीमती ज्योत्सना खोब्रागढ़े ने बताया कि १८ मार्च की रात करीब ८.३० बजे मुखबिर से सूचना मिली थी कि कंजई में कुछ लोगों ने सांभर का शिकार कर घर पर पका रहे है जिसके बाद वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर टीम गठित कर कंजई पहुंचकर सुखराम उइके, राकेश मरावी, कृष्णा उइके के घर दबिश दी गई और तीनों को सांभर का मांस पकाते हुए गिरफ्तार किया गया जिनसे पूछताछ की गई तो उत्तर कंजई बीट क्रमांक ४०३ के जंगल क्षेत्र में कुत्तों से घेर कर सांभर का शिकार करना स्वीकार किया है जिनके पास से शिकार में उपयोग किये गये कुल्हाड़ी, हसिया, लकड़ी व मांस बरामद किया गया है और यह घटना चार लोगों के द्वारा कारित बताया गया है जिसमें एक नाबालिक आरोपी शामिल है जो फरार है। श्रीमती खोब्रागढ़े ने बताया कि आरोपियों के खिलाफ वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम की धाराओं के तहत मामला पंजीबध्द कर गिरफ्तार आरोपियों को २० मार्च को वारासिवनी न्यायालय में पेश कर वहां से जेल भेज दिया गया है।

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