जबलपुर । हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति विशाल मिश्रा की एकलपीठ ने सागर निवासी महेंद्र कुमार नवैया को राहत देते हुए उनकी संपत्ति के प्रस्तावित ध्वस्तीकरण पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने निर्देश दिया कि याचिकाकर्ता के जवाब और दस्तावेजों पर विचार किए बिना कोई कठोर कार्रवाई न की जाए।विचार किए बिना ही मकान तोड़ने लगे
याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता हर्ष गुप्ता ने दलील दी कि 29 मई, 2025 के ध्वस्तीकरण नोटिस के जवाब में विस्तृत प्रतिवेदन दिया गया था, लेकिन उस पर विचार किए बिना ही मकान तोड़ने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई। याचिकाकर्ता का कहना है कि संबंधित भूमि उसके पिता को पट्टे पर मिली थी और वह वर्तमान में उसका वैध उत्तराधिकारी व कब्जाधारी है।










































