कायदी सरपंच उपसरपंच को पद से पृथक कर निर्वाचन करवाने आदेश जारी

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जनपद पंचायत वारासिवनी अंतर्गत ग्राम पंचायत कायदी के सरपंच एवं उप सरपंच को पद से पृथक कर निर्वाचन करने का आदेश जिला पंचायत बालाघाट के द्वारा 1 जुलाई को जारी कर दिया गया है। जिसमें जनपद पंचायत के द्वारा वर्तमान तक आदेश जारी नहीं किया गया है जिसको लेकर पंचों के द्वारा मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत वारासिवनी दीक्षा जैन से मुलाकात की गई। जहाँ उक्त मामले में चर्चा करते हुए नियम अनुसार निर्वाचन करने की अपील की गई। वहीं मामले में आठ माह से चल रहे भ्रष्टाचार एवं प्रशासनिक अधिकारियों की लापरवाही पर सवाल खड़े करते हुए शासन प्रशासन से अधिकारियों को सस्पेंड एवं निवर्तमान सरपंच पर रिकवरी की कार्यवाही करने की मांग की गई।

यह है मामला

ग्राम पंचायत कायदी में उत्पन्न हो रहे विवादों हितग्राही मूलक कार्यों का संचालन नही करने सहित अनेक विषयों को लेकर जिला पंचायत बालाघाट के द्वारा 6 मार्च 2023 को ग्राम पंचायत कायदी के सरपंच उपसरपंच को पद से पृथक करने के लिए आदेश जारी किया गया था। जिसके परिपालन में जनपद पंचायत के द्वारा कार्यवाही प्रारंभ कर दी गई थी परंतु इस दौरान सरपंच उपसरपंच के द्वारा जिला पंचायत के आदेश पर कमिश्नर के पास से मामले में स्टे ऑर्डर ला लिया गया था। जिसके बाद वह यथावत पद पर बने हुए थे परंतु 10 अक्टूबर 2023 को कमिश्नर के द्वारा पूर्व में कायदी सरपंच उपसरपंच को दिए गए स्टे ऑडर पर सुनवाई करते हुए जिला पंचायत बालाघाट के आदेश को यथावत रखने का आदेश कर दिया गया था। जिसमें सरपंच उपसरपंच प्रकरण हार गए उसके बावजूद जिला पंचायत और जनपद पंचायत के द्वारा मामले में किसी प्रकार का अपडेट ना लेते हुए पंचायत में उक्त सरपंच और उपसरपंच को यथावत रखकर कार्य करवाया गया। जिसमें पंचो के द्वारा मामले को लेकर जिला कलेक्टर जिला पंचायत को शिकायत की गई परंतु इस पर किसी प्रकार का ध्यान नहीं दिया गया। ऐसे 8 महीने बीतने के बाद अचानक कमिश्नर का 8 महीने पुराना आदेश अधिकारियों व आम जनता के सामने आया। जिसमें अधिकारियों को ज्ञात होते ही की कोर्ट के आदेश की आवेला उनके द्वारा की गई है जिस पर आनन फानन में 1 जुलाई 2024 को जिला पंचायत बालाघाट के द्वारा जनपद पंचायत वारासिवनी को आदेश जारी कर सरपंच उपसरपंच को पद से पृथक करने और निर्वाचन करने के लिए आदेश किया गया। जिसको लेकर पंचो के द्वारा जनपद सीईओ से मुलाकात की गई।

यह किया गया आदेश

जबलपुर कमिश्नर के आदेश पालन करने कार्यालय जिला पंचायत बालाघाट के द्वारा 01 जुलाई 2024 को मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत वारासिवनी जिला बालाघाट को ग्राम पंचायत कायदी में स्थानापन्न सरपंच एवं उपसरपंच की कार्यवाही के संबंध में आदेश किया गया कि ग्राम पंचायत कायदी जनपद पंचायत वारासिवनी के सरपंच श्रीमती रेखा नगरगड़े उपसरपंच संजय माहुले को म.प्र पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 40क के तहत पद से पृथक किया गया है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 06.03.2023 को यथावत रखा गया है। अतः मध्यप्रदेश पंचायत एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 38 में निहित प्रावधानों के तहत स्थानापन्न सरपंच के निर्वाचन संबंधी नियमानुसार विधिवत कार्यवाही कर इस कार्यालय को अवगत कराना सुनिश्चित करें।

धर्म सिंह राजपूत ने बताया कि वह पूर्व जनपद सदस्य वर्तमान कायदी के पंच है आठ माह पूर्व कायदी के सरपंच को निवर्तमान कर दिया गया बावजूद वह 8 महीने से शासन की राशि आहरण कर निर्माण करवा रहे हैं। जिसमें भारी भ्रष्टाचार है जिसकी शिकायत जिला पंचायत जिला कलेक्टर जनपद सीईओ को की गई पर किसी ने इस भ्रष्टाचार को रोकने का कार्य नहीं किया। निवर्तमान सरपंच के विरुद्ध निर्वाचन प्रक्रिया होने का जिला पंचायत का एक लेटर निकल गया है जिसमें निर्वाचन की तारीख हमें तय करना है इसी को लेकर हम जनपद सीईओ से मुलाकात किया और नियम अनुसार निर्वाचन संपन्न करने के लिए अपील की गई है। जिला पंचायत सीईओ जनपद पंचायत सीईओ के द्वारा कमिश्नर के आदेश की यह अवहेलना की गई है इन पर कार्यवाही होना चाहिए कि निर्धारित समय में निर्वाचन का काम नहीं करवाया गया जिसके लिए सस्पेंड किया जाना चाहिये। क्योंकि धारा 40 की कार्यवाही में तत्कालीन सरपंच को जो स्टे मिला था वह 10 अक्टूबर 2023 को खत्म हो गया था फिर भी जिला पंचायत सीईओ ने पंचायत निवर्तमान सरपंच को करोड़ों का काम देकर भ्रष्टाचार करवाया कमीशन खोरी के चक्कर में। हम चाहते हैं कि निवर्तमान सरपंच के द्वारा किए गए राशि आहरण के रिकॉर्ड जप्त कर उन से रिकवरी की जाये।

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