वारासिवनी में गौवंश वध का पर्दाफाश, ४ आरोपी गिरफ्तार

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पद्मेश न्यूज। वारासिवनी। स्थानीय पुलिस थाना अंतर्गत ग्राम नेवरगांव के भूरा तालाब क्षेत्र में बीते मार्च महीने में मिले मवेशी के अवशेषों के मामले में पुलिस ने बड़ी सफ लता हासिल की है। पुलिस ने गौवंश वध और उसके अवशेषों को छिपाने के आरोप में चार आरोपियों को गिरफ्तार कर वारासिवनी न्यायालय के समक्ष पेश किया है।

तालाब के पास कुत्तों के आतंक से खुला था राज

पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार ग्राम नेवरगांव के भूरा तालाब के आसपास पिछले कुछ महीनों से आवारा कुत्तों का भारी आतंक देखा जा रहा था। कुत्ते अक्सर तालाब के किनारे झाडिय़ों में झुंड बनाकर एकत्रित होते थे। इसी बीच बीते १५ मार्च २०२६ को एक स्थानीय ग्रामीण ने तालाब के किनारे झाडिय़ों में भारी मात्रा में मवेशी की हड्डियां और मांस पड़ा हुआ देखा। देखते ही देखते यह खबर पूरे गांव में फैल गई और मौके पर ग्रामीणों की भारी भीड़ जमा हो गई। घटना की सूचना मिलते ही वारासिवनी पुलिस बल ने तत्काल मौके पर पहुंचकर घटना स्थल का बारीकी से निरीक्षण किया। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए मवेशी के अवशेषों को जब्त कर लिया। इसके बाद ग्राम सरपंच प्रमोद हनवत की शिकायत पर अज्ञात आरोपियों के खिलाफ गौ वध प्रतिषेध अधिनियम की धारा ४ व ९ पशु क्रूरता अधिनियम की धारा ११ तथा भारतीय न्याय संहिता की धारा ३२५ के तहत अपराध क्रमांक १०८/२६ दर्ज कर जांच शुरू की गई। मामले की वैज्ञानिक पुष्टि के लिए पुलिस ने जब्त किए गए अवशेषों को परीक्षण हेतु मथुरा स्थित प्रयोगशाला भेजा था। वहां से आई रिपोर्ट में यह स्पष्ट पुष्टि हुई कि वे अवशेष गाय के ही थे। रिपोर्ट प्राप्त होते ही पुलिस ने अज्ञात आरोपियों की सरगर्मी से तलाश तेज कर दी।

मुखबिर की सूचना पर मुख्य आरोपी गिरफ्तार फिर खुले अन्य नाम

पुलिस को पहली सफलता १५ मई को मिली जब मुखबिर की सटीक सूचना पर वार्ड नंबर १० नेवरगांव निवासी जुबेर उर्फ राजा पिता इसराइल कुरैशी उम्र २९ वर्ष को हिरासत में लिया गया। पुलिसिया पूछताछ में कड़ाई बरतने पर आरोपी ने अपना जुर्म कबूल किया जिसके बाद उसे न्यायालय में पेश किया गया। मुख्य आरोपी से मिली जानकारी के आधार पर पुलिस ने मामले में संलिप्त अन्य तीन आरोपियों की तलाश शुरू की। अंतत: पुलिस ने इस कृत्य में शामिल तीन आरोपी शेख नाजिम उर्फ अज्जू पिता कलीम खान उम्र २६ वर्ष ,निशान पिता जावेद खान उम्र २३ वर्ष,आदिल उर्फ दानिश पिता लुकमान खान उम्र १९ वर्ष को गिरफ्तार कर पुलिस के द्वारा की गई पूछताछ में तीनों आरोपियों ने स्वीकार किया कि उन्होंने ही गाय को काटा था और उसके अवशेषों को भूरा तालाब की झाडियों में फेंक दिया था। आवश्यक कानूनी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद वारासिवनी पुलिस ने इन तीनों आरोपियों को भी १ जून को वारासिवनी न्यायालय के समक्ष पेश किया।

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