बैंक में 1.28 करोड़ रुपये कैश जमा करना पड़ा भारी, इनकम टैक्स से मिला 44 लाख का नोटिस, ITAT ने दिलाई राहत

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नई दिल्ली: अगर आप बैंक में कैश जमा करने जा रहे हैं तो उसकी पूरी और सही जानकारी अपने पास रखें। नहीं तो आपको इनकम टैक्स का नोटिस मिल सकता है। ऐसा ही कुछ एक कबाड़ व्यापारी के साथ हुआ। इनकम टैक्स विभाग ने व्यापारी के बैंक खाते में जमा भारी-भरकम नकदी को अस्पष्टीकृत धन (Unexplained Money) मानकर उस पर 44 लाख रुपये का टैक्स ठोक दिया था। मामला पुणे की आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण (ITAT) पहुंचा, जहां से व्यापारी को राहत मिली।

कबाड़ का कारोबार करने वाले वाजीद खान जो पिछले एक दशक से अधिक समय से इस बिजनेस में हैं। विवाद वित्त वर्ष 2015-16 के दौरान उनके सहकारी बैंक खाते में जमा किए गए करीब 1.28 करोड़ रुपये को लेकर था। वाजीद खान ने करीब 3 लाख रुपये की सालाना आय दिखाते हुए अपना इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) दाखिल किया था। आयकर विभाग के इनसाइट पोर्टल (Insight Portal) ने उनके बैंक खाते में जमा 1.28 करोड़ रुपये से अधिक की नकदी को पकड़ लिया, जिसके बाद धारा 147 के तहत मामले को दोबारा खोलकर जांच शुरू की गई

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