लामता थाना क्षेत्र में आने वाले ग्राम चाचेरी निवासी अनुसूचित जनजाति की एक 25 वर्ष की लडक़ी ने मुकेश अग्रवाल ग्राम चरेगांव निवासी सहित दो लोगों की विरूद्ध जमीन बिक्री में 2लाख 60 हजार रुपये की धोखाधड़ी और जातिगत रूप से अपमानित कर जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाई। कु.सुरमन पिता रायसिह मर्सकोले 25 वर्ष ग्राम चाचेरी निवासी द्वारा की गई रिपोर्ट पर लामता पुलिस ने मुकेश अग्रवाल पिता श्रीराम अग्रवाल निवासी ग्राम चरेगांव और मूलचंद पिता जयसिह मर्सकोले निवासी ग्राम लवेरी के विरूद्ध एक षडय़ंत्र के तहत धोखाधड़ी करने और अनुसूचित जनजाति की इस लडक़ी को जातिगत रूप से अपमानित कर उसे जान से मार डालने की धमकी देने के आरोप में अपराध दर्ज कर विवेचना शुरू की है। प्राप्त जानकारी के अनुसार सुमन मर्सकोले ग्राम चाचेरी निवासी ने 10 अक्टूबर 2018 को मूलचंद मर्सकोले ग्राम लवेरी निवासी के नाम की भूमि ख.न.512/1 रकबा1.56 एकड़ ग्राम चरेगांव की भूमि खरीदने का सौदा 938000 रुपये में किया था। मुकेश अग्रवाल ग्राम चरेगांव निवासी ने उक्त भूमि स्वयं की भूमि ना होते हुए भी जानबूझकर धोखाधड़ी करने के उद्देश्य से मुकेश अग्रवाल ने उस भूमि के बयाने में 12 अक्टूबर 2018 को 2 लाख 60 हजार रुपये लिये और 1000 रुपये के स्टांप पर मूलचंद और मुकेश अग्रवाल के द्वारा स्वयं की हस्तलिपि से 2लाख 60 हजार रुपये लेना दर्शाया गया और 10 अक्टूबर 2018 को उक्त भूमि की रजिस्ट्री करने अनुबंध किया गया था। सुमन मर्सकोले द्वारा अनुबंध दिनांक 10 अक्टूबर 2018 के बाद से मुकेश अग्रवाल को लगातार रजिस्ट्री कराने के लिए बोलती गई। लेकिन मुकेश अग्रवाल ने रजिस्ट्री नहीं कराया। 29 जून 2021 की शाम 5 बजे सुरमन मर्सकोले ने जब मुकेश अग्रवाल को जमीन के बयाने की राशि 2लाख 60 रुपये वापस मांगी तब मुकेश अग्रवाल ने इस लडक़ी को रुपए वापस न करते हुए उसे जातिगत गालियां देते हुए जान से मारने की धमकी दे दी।उस समय इस लडक़ी के साथ अन्य लोग भी थे जिनके सामने मुकेश अग्रवाल ने इस लडक़ी को इस घटना की रिपोर्ट करने पर जान से खत्म करने की धमकी दे दी और बोला कि मेरी पहुंच ऊपर तक है। मेरा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। सबको खरीद लूंगा। इस प्रकार मुकेश अग्रवाल और मूलचंद मर्सकोले ने जमीन बिक्री के 2लाख60 हजार रुपये बयाना लेने के बाद जमीन की रजिस्ट्री ना करते हुए इस अनुसूचित जाति जनजाति लडक़ी के साथ एक षड्यंत्र के तहत धोखाधड़ी की । जिसकी शिकायत इस 25 वर्षीय लडक़ी सुरमन मर्सकोले ने पुलिस थाना लामता में की थी। लामता पुलिस ने इस लडक़ी द्वारा की गई रिपोर्ट पर मुकेश अग्रवाल ग्राम चरेगाव और मूलचंद मर्सकोले ग्राम लवेरी निवासी के विरुद्ध धारा 420 120 बी 294 506 भादवि और धारा 3(1)(द)(ध),3(2)(1-ड्ड) अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत अपराध दर्ज कर विवेचना शुरू की है।