मध्य प्रदेश के पुलिस मुख्यालय द्वारा जारी आदेश के अनुसार 8 अक्टूबर से प्रदेश के सभी शहरों में पुलिस हेलमेट और सीट बेल्ट को लेकर सघन जांच अभियान चलाएगी। जो वाहन चालक बिना हेलमेट के होंगे। उन पर 250 रुपए का जुर्माना लगेगा। जो कार चालक सीट बेल्ट नहीं लगाए होंगे। उन्हें 500 रूपये का जुर्माना भरना पड़ेगा।
हाईकोर्ट के आदेश के बाद पुलिस ने सख्ती से सघन चेकिंग अभियान चलाने के निर्देश सभी पुलिस थाने और यातायात पुलिस को दिए हैं।
वाहन चालक लापरवाही ना बरतें
जो वाहन चालक हेलमेट और सीट बेल्ट के बिना वाहन चलाएंगे। उनके ऊपर जुर्माना लगेगा। परेशानी से बचने के लिए सभी वाहन चालकों को नियमों का पालन करने का सुझाव दिया गया है। हेलमेट आई एस आई मार्क वाले खरीदने की सलाह पुलिस द्वारा दी गई है। घटिया हेलमेट से बचाव नहीं होता है। अतः जान को सुरक्षित रखने के लिए आईएसआई मार्क वाले हेलमेट खरीदने की सलाह दी गई है।








































