द्र सरकार ने स्टार्टअप के लिए क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर स्टार्टअप योजना को अपनी मंजूरी दी है। इस स्कीम के तहत स्टार्टर की आर्थिक जरूरतों को ध्यान में रखते हुए 10 करोड़ रुपए तक,बिना गारंटी के लोन उपलब्ध कराया जाएगा।
डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन आफ इंडस्ट्री एंड इंटर ट्रेड की जानकारी के अनुसार 6 अक्टूबर तक के लंबित मामले इस अनुमति के बाद मंजूर हो सकेंगे।
केंद्र सरकार की इस स्कीम में सिर्फ उन्हीं स्टार्टअप को लोन मिलेगा जो कम से कम 1 साल से स्टेबल रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं। बिना गारंटी का लोन सिर्फ उन स्टार्टअप को दिया जाएगा। जो लोन वापस करने की स्थिति में होंगे। इस स्कीम का फायदा लोन डिफॉल्टर अथवा एनपीए के स्टार्टर को नहीं मिलेगा।








































