बलात्कार के दो अलग-अलग मामले में नाबालिग लड़की को शादी का प्रलोभन देकर उनके साथ दुष्कर्म करने के आरोप में दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया ।दोनों आरोपी में एक आरोपी कमलेश पिता मंगल प्रसाद तिलासे 18 वर्ष ग्राम डूडगांव बैहर निवासी है। और दूसरा आरोपी परम् उर्फ परमेश्वर पिता शिवलाल बावने 21 वर्ष ग्राम रंमगड़ी थाना बिरसा निवासी है। दोनों आरोपी को गिरफ्तार करकेेेेे न्यायालय में पेश कर दिया गया। जहां से उन्हें न्यायिक अभिरक्षा में जेल भिजवा दियााा गया है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार कमलेश के विरुद्ध एक 17 वर्षीय नाबालिक लड़की को शादी का प्रलोभन देकर उसके साथ दुष्कर्म करने का आरोप है। बताया गया है कि कमलेश और यह 17 वर्ष की नाबालिग लड़की एक दूसरे को पहचानते हैं। कमलेश इस लड़की के गांव में ही अपने मामा के घर आते जाते रहता था ।इस दौरान कमलेश का इस नाबालिक लड़की से संपर्क हुआ और 2 दिसंबर 2021 को कमलेश ने इस लड़की को शादी का प्रलोभन देकर उसके साथ बलात्कार किया था। जिसके बाद कमलेश ने इस लड़की को अपने साथ नागपुर सूरत मजदूरी करने ले गया और उसके साथ शारीरिक संबंध बनाते रहा ।14 नवंबर 2022 को कमलेश ने इस लड़की को शादी करने से मना कर दिया। कमलेश द्वारा शादी करने से मना करने के बाद यह लड़की बैहर पुलिस थाना पहुंची और थाना प्रभारी मनीष डाबर को अपनी व्यथा बताई। उपनिरीक्षक फूलकली तिलगाम ने इस नाबालिक लड़की द्वारा की गई रिपोर्ट पर कमलेश के विरुद्ध धारा 376(2)एन भादवि और धारा5L/6 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम के तहत अपराध दर्ज किया। बताया गया कि अपराध दर्ज होने के बाद कमलेश अपने गांव से फरार हो गया था। सूचना मिली की कमलेश अपने मामा के गांव परसवाड़ा में है इस सूचना पर 16 नवंबर कि रात थाना प्रभारी मनीष डाबर ने अपने स्टाफ के साथ ग्राम परसवाड़ा में कमलेश को गिरफ्तार किया और 17 नवंबर को उसे अदालत में पेश कर दिए जहां से उसे न्यायिक अभिरक्षा में जेल भिजवा दिया गया है।
इसी प्रकार परम उर्फ परमेश्वर बावने के विरुद्ध एक आदिवासी नाबालिग लड़की के साथ बलात्कार करने और उसे जान से मारने की धमकी देने का आरोप है। बताया गया कि 1 फरवरी 2022 को परमेश्वर ने इस नाबालिग लड़की के साथ चकरवाही की जंगल में जबरदस्ती बलात्कार किया था। जिसके बाद परमेश्वर इस लड़की को शादी का प्रलोभन देकर उसके साथ लगातार शारीरिक संबंध बनाते आ रहा था जिससे यह लड़की गर्भवती हो गई थी ।30 जुलाई 2022 को लड़की ने परमेश्वर को शादी करने के लिए बोली किंतु उसने शादी करने से मना कर दिया था और उसने इस लड़की को जान से मार डालने की धमकी दी थी जिसके डर के कारण यह लड़की रिपोर्ट नहीं कर पाई। हाल ही में 8 माह की गर्भवती इस लड़की ने मलाजखंड थाना पहुंचकर घटना की रिपोर्ट की जहां पर इस 17 वर्ष की लड़की द्वारा की गई रिपोर्ट पर परमेश्वर बावने के विरुद्ध धारा 376, 376(2)एन,506 भादवि, धारा 5j(ii),5(L)6 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम और धारा 3(ई)(w)(ii),3(i)(w)(i),3(2)(v) अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत अपराध दर्ज किया और इस अपराध में परमेश्वर बावने को को गिरफ्तार करके 17 नवंबर को विद्वान अदालत में पेश कर दिए जहां से उसे न्यायिक अभिरक्षा में जिला जेल भिजवा दिया गया है इस मामले की विवेचना थाना प्रभारी जयपाल इनवाती द्वारा की जा रही है।










































