नई दिल्ली: पत्नी के क्रेडिट कार्ड से किए गए 6.42 लाख रुपये के बिजनेस ट्रैवल खर्च को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ( आयकर विभाग ) ने यह कहते हुए खारिज कर दिया कि भुगतान कारोबारी की पत्नी के कार्ड से हुआ था। मामला इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल (ITAT) मुंबई पहुंचा, जहां कारोबारी को बड़ी राहत मिली। ITAT ने कहा कि कानून में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, जो किसी व्यक्ति को अपने जीवनसाथी के क्रेडिट कार्ड से बिजनेस खर्च करने से रोकता हो।
यह मामला मुंबई निवासी शाह से जुड़ा है। उन्होंने कारोबार के सिलसिले में पेरिस, रूस और अन्य जगहों की यात्रा की थी। इन यात्राओं पर कुल करीब 20.32 लाख रुपये खर्च हुए। इसमें से 6.42 लाख रुपये का भुगतान उन्होंने अपनी पत्नी के क्रेडिट कार्ड से किया। भारत लौटने के बाद शाह ने यह रकम अपनी पत्नी को वापस कर दी। यहीं से आयकर विभाग के साथ विवाद शुरू हो गया।
ITAT ने क्या कहा?
- मामला ITAT मुंबई पहुंचने पर ट्रिब्यूनल ने कारोबारी के पक्ष में फैसला दिया। ट्रिब्यूनल ने स्पष्ट किया कि ऐसा कोई कानूनी प्रावधान नहीं है, जो किसी व्यक्ति को अपने जीवनसाथी के क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करके बिजनेस खर्च करने से रोकता हो।
- ITAT ने यह भी माना कि अगर उस खर्च की रकम बाद में कार्डधारक यानी पत्नी को वापस कर दी गई है।
- आईटीएटी के मुताबिक खर्च वास्तव में बिजनेस के लिए हुआ है, तो सिर्फ इस वजह से इसे बिजनेस खर्च मानने से इनकार नहीं किया जा सकता कि भुगतान पत्नी के क्रेडिट कार्ड से किया गया था।
पत्नी को रकम लौटाने पर भी सवाल
इस मामले में एक और अहम सवाल उठा था। CIT (Appeals) ने माना था कि अगर पत्नी ने कारोबारी के लिए भुगतान किया है और बाद में उसे रकम लौटाई गई, तो इसे सर्विस के बदले भुगतान माना जा सकता है और उस पर TDS लागू होना चाहिए।










































