नाबालिक लड़की से दुष्कर्म करने वाले आरोपी को 20 साल सश्रम कारावास

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न्यायालय ने लगाया 6 हजार रुपये का अर्थदंड
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पदमेश न्यूज़।बालाघाट।नाबालिक लड़की से दुष्कर्म करने वाले एक मामले में सुनवाई करते हुए न्यायालय ने आरोपी को 20 साल का सश्रम कारावास और 6000 रु के अर्थदंड से दंडित किया है।मामला ग्रामीण थाना नवेगांव क्षेत्र का बताया गया है।जहां एक गांव की 9 वर्षीय मासूम बालिका के साथ दुष्कर्म करने के आरोपी को अदालत ने कड़ी सजा से दंडित किया है। माननीय विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) श्रीमान गौतम सिंह मरकाम की अदालत ने मामले को ‘जघन्य व सनसनीखेज’ श्रेणी का मानते हुए आरोपी पंचम बारेकर को 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही न्यायालय ने दोषी पर कुल 6,000 रुपये का जुर्माना भी मुकर्रर किया है।

महज 9 महीनों के भीतर मिला न्याया
बताया गया कि घटना पिछले वर्ष 29 अक्टूबर 2025 की है, जिसके बाद पुलिस ने तत्परता से चालान न्यायालय में पेश किया। अभियोजन पक्ष द्वारा अदालत के समक्ष रखे गए पुख्ता सबूतों और सकारात्मक वैज्ञानिक व परिस्थितिजन्य साक्ष्यों के आधार पर महज 9 महीनों के भीतर दिनांक 15 जुलाई 2026 को आरोपी को सजा दिलाकर पीड़िता को न्याय प्रदान किया गया।

क्या है पूरा मामला
अभियोजन के अनुसार, 29 अक्टूबर 2025 को पीड़िता की मां ने नवेगांव थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उनकी 9 साल की बेटी दोपहर में घर के पास अकेली खेल रही थी। इसी दौरान आरोपी पंचम बारेकर वहां आया और बच्ची का हाथ पकड़कर जबरन एक कमरे में ले गया। आरोपी ने दरवाजा अंदर से बंद कर मासूम के साथ गलत काम किया।जिसकी शिकायत मिलते ही पुलिस ने तत्काल तफ्तीश शुरू की और आरोपी को गिरफ्तार कर चालान कोर्ट में पेश किया। कोर्ट में शासन की ओर से विशेष लोक अभियोजक कपिल कुमार डहेरिया ने प्रभावी पैरवी कर आरोपी के कृत्य को समाज के लिए कलंक बताते हुए सख्त सजा की मांग की थी, जिसे माननीय न्यायालय ने स्वीकार कर यह फैसला सुनाया।

विभिन्न धाराओ में दोषी पाया गया आरोपी- डहेरिया
विशेष लोक अभियोजक व सहायक संचालक (अभियोजन) कपिल कुमार डहेरिया ने बताया कि अदालत ने वार्ड नंबर 6, जयहिन्द टॉकीज के पीछे, कोतवाली (बालाघाट) निवासी 45 वर्षीय आरोपी पंचम पिता बल्लू बारेकर को भारतीय न्याय संहिता और पॉक्सो एक्ट की विभिन्न धाराओं में दोषी पाया। न्यायालय ने आरोपी को धारा 96 में 7 वर्ष का कठोर कारावास एवं 1,000 रुपये अर्थदंड, धारा 65(2)/ 5एम, 6 पॉक्सो एक्ट: में 20 वर्ष का कठोर कारावास एवं 5,000 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।

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