अवैध कालोनी बसाई और बेचे बंधक प्लाट, आठ कालोनाइजरों पर एफआइआर

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नगर निगम ने अवैध कालोनी बसाने और बंधक भूखंड बेचने वालों के खिलाफ मोर्चा खोला। ऐसे आठ कालोनाइजरों के खिलाफ एफआइआर दर्ज कराई गई है। निगमायुक्त प्रतिभा पाल के निर्देश पर की गई है। आयुक्त के निर्देश के बाद कार्यपूर्णता और अधिभोग प्रमाण पत्र लिए बगैर व्यावसायिक गतिविधियां संचालित करने पर नोटिस भी जारी किए गए हैं।

आयुक्त के निर्देश पर जोन-14 के भवन अधिकारी ने वार्ड-79 में खसरा नंबर 201/1/2 और अन्य से संबंधित 64,670 वर्गफीट ग्रीन बेल्ट की जमीन पर अवैध रूप सेे छोटे भूखंड काटने वाले कालोनाइजर पर एफआइआर कराई है। यहां 38 ग्रीन पार्क कालोनी (धार रोड) निवासी इरफान पिता कमरुद्दीन छोटे-छोटे भूखंड गरीबों को बेच रहा है। निगम ने फरवरी-21 में अवैध कालोनी के विकास और निर्माण ध्वस्त किए थे। फिर भी भूखंड बेचे जा रहे हैं। निगम ने द्वारकापुरी थाने में इरफान के खिलाफ एफआइआर कराई है।

दूसरी कार्रवाई 122 गोविंद कालोनी (बाणगंगा) निवासी योगेंद्र पिता बहोरनलाल यादव पर की गई है। निगम नेे ग्राम छोटा बांगड़दा की जमीन सर्वे क्रमांक 311/1/2, 312, 315/3 से संबंधित 2.374 हेक्टेेयर जमीन पर विकास अनुमति पत्र जारी किया था। कालोनाइजर ने 18 भूखंड (कुल क्षेत्रफल 20,336 वर्गफीट) बतौर धरोहर निगम के पास बंधक रखे थे। उनमें सेे भूखंड- 10 और 14 की रजिस्ट्री 2016 में ही करवा दी। इस पर निगम ने योगेंद्र को नोटिस भी दिया था। मंगलवार को एरोड्रम थाने में एफआइआर दर्ज कराई गई।

जोन-13 में तीन अवैध कालोनियां

अवैध कालोनियों को लेकर की जा रही कार्रवाई की जद में जोन-13 की तीन अवैध कालोनियां भी आई हैं। यहां कालोनाइजरों ने लिंबोदी में बिना अनुमति अवैध रूप से मुरम-चूरी डालकर सड़क बना ली, ड्रेनेेज लाइन बिछा ली और चार मकान बना दिए। इस पर कालोनाइजर गुलाब पटेल, अमन भुल्लर, राहुल दात्रे के खिलाफ एफआइआर दर्ज कराई जा रही है।

-इसी जोन में कैलोद करताल की जमीन पर बायपास के समीप अवैध कालोनी का विकसित करने वाले दिलीप बाबूलाल, कैलाश शर्मा और अन्य के खिलाफ एफआइआर दर्ज कराई गई।

-बिलावली तालाब की जमीन पर कालोनाइजर जितेंद्र शादीजा बिना डायवर्शन और अनुमति के अवैध कालोनी विकसित कर रहे थे। उनके खिलाफ भी एफआइआर कराई गई।

प्रमाण पत्र लिए बगैर व्यावसायिक गतिविधियों पर नोटिस

जोन-19 में साईं लाइफ स्टाइल तर्फे पार्टनर श्याम पिता ताराचंद वुध और अन्य पर भी कार्रवाई की गई। उन्हें 24 घंटे में व्यावसायिक गतिविधियां बंद करने का नोटिस दिया है। ऐसा नहीं करने पर निगम परिसर को सील करेगा। जोन-19 में सरकारी जमीन पर निर्माण करने वालों को नोटिस दिया गया है। यह कार्रवाई 679 ग्रेटर ब्रजेश्वरी के शैलेष गर्ग, भवानीप्रसाद गर्ग और भूपेंद्र गर्ग पर की गई है। निर्माणकर्ता द्वारा पीपल्याहाना स्थित शासकीय जमीन (खसरा क्रमांक 624) पर निर्माण की शिकायत मिली थी। जांच के बाद संबंधितों को निर्माण तत्काल बंद करने का नोटिस थमाया है।

बायपास के ढाबों और कालोनी के लिए नोटिस

निगम ने बायपास के विभिन्ना भवनों में संचालित स्टोन गैलेक्सी, महिंद्रा शोरूम, संगम प्राइड, अनुष्का मार्बल और कार-ओ-बार, जम्मू-कश्मीर ढाबा, गिल ढाबा और अन्य इकाइयों के संचालकों को नोटिस जारी कर दस्तावेज मांगे हैं। पीपल्याकुमार के खसरा रजिस्टर में सरकारी के तौर पर दर्ज जमीन पर कालोनी विकसित की जा रही है। निगम ने कालोनाइजर फर्म मारूति बिल्डर के मनीष और राजेंद्र वर्मा को नोटिस जारी कर काम रुकवाए हैं।

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