पत्नी की हत्या करने के आरोप में समारू परते को आजीवन कारावास

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विद्वान प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश अमर कुमार शर्मा की अदालत ने आरोपी समारू पिता सुन्नरसिह परते 48 वर्ष को हत्या के आरोप में दोषी पाते हुए उसे आजीवन कारावास और 5 हजार रुपए अर्थदंड से दंडित किए। लामता थाना क्षेत्र में आने वाले ग्राम सलंग टोला निवासी इस आरोपी के विरुद्ध अपनी पत्नी सोनी बाई परते की हत्या करने का आरोप था।

अभियोजन के अनुसार समारू अपनी पत्नी सोनी बाई का संबंध साडू भाई के साथ होने का शक करता था। इसी को लेकर के दोनों पति-पत्नी के बीच विवाद होते रहता था। 25 अगस्त 2019 की रात 1 बजे करीब समारू ने अपनी पत्नी सोनी बाई को बांस की कमची और हाथ बुकों से मारपीट किया। जिससे सोनी बाई की घर में ही मौत हो गई थी। इस घटना की रिपोर्ट समारू के भाई चमारसिह परते ने लामता थाने में की थी। लामता पुलिस ने इस मामले में समारू परते के विरुद्ध धारा 302 भादवि के तहत अपराध दर्ज कर इस अपराध में उसे गिरफ्तार किया था और विवेचना उपरांत अभियोग पत्र विद्वान अदालत में पेश किया गया था। यह मामला विद्वान प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश अमर कुमार शर्मा की अदालत में चला ।जहां अभियोजन पक्ष आरोपी समारू परते के विरुद्ध धारा 302 भादवि के तहत आरोपित अपराध सिद्ध करने में सफल रहा। विद्वान अदालत ने मामले की समस्त परिस्थितियों को देखते हुए आरोपी समारू परते को पत्नी सोनी बाई की हत्या करने के आरोप में दोषी पाते हुए उसे धारा 302 भादवि के तहत अपराघ में आजीवन कारावास और 5000 रुपए अर्थदंड से दंडित किए। इस मामले में शासन की ओर से पैरवी अपर लोक अभियोजक अभिजीत बापट द्वारा की गई थी।

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