SBI ने ग्राहकों को किया अलर्ट, बैंकिंग सुविधाओं के लिए 30 सितंबर तक पैन कार्ड को आधार से कराएं लिंक

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स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अपने ग्राहकों के लिए एक नोटिस जारी किया है। एसबीआई (SBI) ने 30 सितंबर 2021 तक पैन कार्ड को आधार से लिंक करने को कहा है। अगर कस्टमर ऐसा नहीं करते तो उन्हें बैंकिंग सर्विसेज में परेशानी होगी। गौरतलब है कि भारत सरकार ने पैन कार्ड को आधार से लिंक करना अनिवार्य कर दिया है। फिलहाल पैन कार्ड को आधार से लिंक करने की अंतिम तारीख 30 सितंबर है। ऐसे में एसबीआई ने अपने ग्राहकों को जल्द लिंक कराने को कहा है।

पैन को आधार से कैसे करें लिंक?

स्टेप 1- सबसे पहले इनकम टैक्स की वेबसाइट www.incometax.gov.in पर जाना होगा।

स्टेप 2- अब आधार कार्ड पर दर्ज नाम, पैन नंबर और आधार नंबर दर्ज करें।

स्टेप 3- अपने अपना जन्म वर्ष को सिलेक्ट करें।

स्टेप 4- अब कैप्चा कोड डालकर सबमिट करें। फिर लिंक आधार पर क्लिक करें।

स्टेप 5- अब आपका आधार पैन कार्ड से लिंक हो जाएगा। वब मोबाइल पर एक एसएमएस भी प्राप्त होगा।

एसएमएस से करें लिंक

एसएमएस के जरिए भी पैन कार्ड को आधार से लिंक कराया जा सकता है। इसके लिए फोन पर UIDPAN टाइप करना होगा। इसके बाद 12 अंकों का आधार नंबर लिखे और पैन नंबर लिखे। अब 577678 या 56161 पर मैसेज भेज दें।

बंद हो गए पैन कार्ड को चालू करें

बंद हो गए पैन कार्ड को चालू किया जा सकता है। इसके लिए मोबाइल पर पैन नंबर लिखे। फिर स्पेस देकर आधार नंबर लिखे। अब इसे 567678 पर मैसेज कर दें।

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