कोतवाली पुलिस ने एक महिला को शादी का झांसा देकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने के आरोप में बिहार राज्य के एक युवक को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार युवक उज्जवल कुमार पिता प्रकाश सिंह राजपूत 27 वर्ष आनंद नगर विक्रम गंज रोहतास बिहार निवासी है जिसे न्यायिक अभिरक्षा में जिला जेल भिजवा दिया गया है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार यह 25 वर्षीय महिला बालाघाट निवासी ऑनलाइन जॉब करती है ।जिसकी शादी 2015 में गोंदिया से हुई थी ।जिसका एक 6 वर्ष का बेटा है। किंतु शादी के 2 वर्ष बाद से ही यह महिला अपने पति को छोड़ करके बालाघाट में किराए से रहती है । उज्जवल कुमार राजपूत बालाघाट में रहकर एमआर का काम करता था। जून 2022 में जब यह महिला अपने बच्चे को स्कूल से लेकर लौट रही थी ।तभी हनुमान चौक में एक व्यक्ति सड़क पर गिरा पड़ा था ।जिसे इस महिला ने उठाई उस लड़के ने अपना नाम उज्जवल कुमार सिंह निवासी बिहार और मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव होना बताया था। तभी से उज्जवल कुमार और इस महिला के बीच जान-पहचान बढ़ गई थी और दोनों के बीच बातचीत होती रहती थी। जुलाई 2022 में उज्जवल ने इस महिला से कहा कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं और तुम्हारे बेटे को भी अपना लूंगा। इस महिला ने उसे बोली की मैंने पहले पति को छोड़ दिया है किंतु हमारा तलाक होना बाकी है। तब उज्जवल ने कहा कि मैं तलाक की कार्रवाई करा दूंगा फिर उसके बाद तुमसे शादी करूंगा। महिला ने भी सहमति दे दी थी। उज्जवल ने इस महिला को किराए का कमरा दिलवाया जहां पर यह महिला अपनी बेटे के साथ रहने लगी थी। बालाघाट में ही उज्जवल भी किराए से रहता था। कभी-कभी वह महिला के कमरे में आते रहता था। 25 अगस्त 2022 शाम 7:00 बजे उज्जवल महिला के कमरे में आया और रात में वहीं रुका और उज्जवल ने इस महिला को शादी करने का झांसा देकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाये। जिसके बाद उज्जवल ने इस महिला के साथ कई बार शारीरिक संबंध बनाए। 10 अप्रैल 2023 को उज्जवल ने इस महिला से बोला कि मेरी सगाई हो गई है मैं तुम्हारे साथ शादी नहीं करूंगा और 19 अप्रैल की रात्रि उज्जवल इस महिला को छोड़कर कहीं चला गया। फिर वापस नहीं आया। इस प्रकार उज्जवल कुमार ने इस महिला के पति से तलाक की कार्रवाई करा कर और इस महिला को शादी करने का झांसा देकर 9 महीने से कई बार उसके साथ शारीरिक संबंध बनाया और उज्जवल कुमार ने महिला से शादी करने से मना कर दिया। इस 25 वर्षीय महिला द्वारा की गई रिपोर्ट पर कोतवाली पुलिस ने उज्जवल कुमार राजपूत 27 वर्ष के विरुद्ध धारा 376 376(2)एन भादवि के तहत अपराध दर्ज किया था। कोतवाली पुलिस इस मामले में 18 मई को उज्जवल कुमार राजपूत को गिरफ्तार करके बालाघाट की विद्वान अदालत में पेश कर दिए ।जहां से उसे न्यायिक अभिरक्षा में जिला जेल भिजवा दिया गया है।