नगर मुख्यालय में स्थित पुलिस थाना कार्यालय में २९ जुलाई को शाम ५ बजे अनुविभागीय अधिकारी वारासिवनी (पुलिस) अभिषेक चौधरी के द्वारा थाना पहुंचकर १ जुलाई से पूरे देश में लागू हो रहे नये आपराधिक कानून के संबंध में पुलिसकर्मियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये और नये कानूनों का सावधानीपूर्वक पालन करने की बता कही। आपको बता दे कि १ जुलाई से नये आपराधिक कानून लागू होने के साथ ही भारतीय पुलिस व्यवस्था में भी परिवर्तन होने जा रहा है क्योंकि अंग्रेजों के शासनकाल से चले आ रहे कानून भारतीय दण्ड संहिता, भारतीय दण्ड प्रक्रिया संहिता व भारतीय साक्ष्य अधिनियम के स्थान पर १ जुलाई से पूरे भारत में तीन नए कानून भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस), भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) और भारतीय साक्ष्य अधिनियम २०२३ लागू हो रहे है। इन कानूनों के लागू होते ही थाने में रिपोर्ट दर्ज होने से लेकर धाराओं और जांच के तौर तरीकों में भी बदलाव देखने को मिलेगा। इसी संबंध में २९ जून को अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस) वारासिवनी अभिषेक चौधरी ने लालबर्रा थाना पहुंचकर पुलिसकर्मीयों को नये कानून के संबंध में जानकारी देते हुये कहा कि १ जुलाई से पूरे देश में जो नये आपराधिक कानून लागू हो रहे है उसके लिये हम सभी को तैयार रहना होगा और नये कानून के तहत एफआईआर दर्ज करना, कार्यवाही करना, जांच सहित अन्य कार्य करने होंगें। किसी तरह की लापरवाही हमें नहीं बरतनी है यदि कानून को लेकर कोई समस्या हो तो अपने वरिष्ठ सहयोगियों या थाना प्रभारी से पूछकर ही काम करें।