नई दिल्ली: बाजार नियामक सेबी ने शुक्रवार को उन निवेशकों को बड़ी राहत दी है, जिनके पास म्यूचुअल फंड यूनिट्स डीमैट (demat) अकाउंट में हैं। अब ये निवेशक भी सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान (SWP) और सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान (STP) के लिए ऑटोमैटिक निर्देश दे सकेंगे। सेबी के इस कदम का मकसद निवेशकों के लिए काम को आसान बनाना और निवेश की सुविधाओं को बढ़ाना है।
अभी तक, निवेशक केवल उन्हीं म्यूचुअल फंड यूनिट्स के लिए SWP और STP के निर्देश दे पाते थे, जो स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट (SOA) के रूप में असेट मैनेजमेंट कंपनियों (AMC) या उनके रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट (RTA) के पास होते थे। डीमैट अकाउंट में रखे म्यूचुअल फंड यूनिट्स के लिए अब तक यह सुविधा नहीं मिलती थी।










































