‘राजनीतिक बदले की कार्रवाई’, सुप्रीम कोर्ट ने टीवी चैनल के खिलाफ हाई कोर्ट के आदेश पर लगाई रोक

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कन्नड़ न्यूज चैनल पावर टीवी पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाने के कर्नाटक हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जेडीएस नेताओं से जुड़े कथित सेक्स स्कैंडल को लेकर चैनल द्वारा की गई व्यापक रिपोर्टिंग के बाद उसका प्रसारण रोकना राजनीतिक प्रतिशोध लगता है। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि कन्नड़ न्यूज चैनल पावर टीवी का प्रसारण रोकना ‘राजनीतिक प्रतिशोध’ लगता है। चैनल ने जेडीएस नेताओं से जुड़े कथित सेक्स स्कैंडल को लेकर विस्तार से रिपोर्टिंग की थी। इसके बाद कर्नाटक हाई कोर्ट ने एक आदेश जारी किया था जिससे चैनल का संचालन लगभग बंद हो गया था। सुप्रीम कोर्ट ने इसी आदेश पर रोक लगाई है।

‘हमें बोलने की आजादी की रक्षा करनी चाहिए’
चीफ जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़, जस्टिस जे बी पारदीवाला और मनोज मिश्रा की पीठ ने कहा, ‘हमें बोलने की आजादी के अधिकार की पूरे जोश के साथ रक्षा करनी चाहिए। इस मामले में जितना अधिक हम दलीलें सुनते हैं, हमारा यही मानना है कि यह राजनीतिक प्रतिशोध है। चैनल ने सेक्स स्कैंडल को बड़े पैमाने पर कवर किया, इसलिए इसे ब्लॉक कर दिया गया। यह सरासर राजनीतिक प्रतिशोध है।’


सॉलिसिटर जनरल ने किया विरोध
सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सीजेआई की टिप्पणी का विरोध करते हुए कहा, ‘सुप्रीम कोर्ट ने कुछ ऐसा कहा है जो रिकॉर्ड से उचित नहीं हो सकता है। चैनल को कारण बताओ नोटिस 9 फरवरी को जारी किया गया था क्योंकि यह पाया गया था कि अपलिंक और डाउनलिंक अनुमतियों के लिए लाइसेंस चैनल द्वारा सबलेट किया गया है। गृह मंत्रालय की स्पष्ट अनुमति के बिना अपलिंक और डाउनलिंक अनुमतियों को सबलेट नहीं किया जा सकता है क्योंकि इसका दुरुपयोग देश के लिए हानिकारक हो सकता है।’

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